India News (इंडिया न्यूज़), Patanjali: उत्तराखंड की एक अदालत ने पतंजलि इलायची सोन पापड़ी बनाने में खाद्य सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने के लिए तीन लोगों को छह महीने की कैद की सजा सुनाई है। सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने बताया कि शनिवार को पिथौरागढ़ के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय सिंह ने जेल की सजा के अलावा उन पर 5,000 रुपये से 25,000 रुपये का जुर्माना भी लगाय।
वर्मा ने कहा कि अदालत ने उत्पाद बेचने के लिए पिथौरागढ के बेरीनाग कस्बे के दुकानदार लीलाधर पाठक को छह महीने की कैद की सजा सुनाई और 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया। कोर्ट ने पतंजलि के अधिकृत प्रतिनिधि कान्हाजी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड के नैनीताल के रामनगर स्थित सहायक प्रबंधक अजय जोशी को छह माह की सजा सुनाई और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। कंपनी के सहायक महाप्रबंधक अभिषेक कुमार को 25,000 रुपये जुर्माने के साथ छह महीने की सजा सुनाई गई है।
खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी
उन्होंने बताया कि तीनों को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत दोषी ठहराया गया है। वर्मा ने कहा कि 17 सितंबर, 2019 को पाठक की दुकान से पतंजलि “इलायची नवरत्न सोन पापड़ी” के नमूने एकत्र करने के बाद, उन्हें परीक्षण के लिए उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय प्रयोगशाला में भेजा गया था। रिपोर्ट में नमूने खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुरूप नहीं पाए जाने के बाद 2021 में इस संबंध में मामला दर्ज किया गया था।