India News(इंडिया न्यूज),Porsche Accident Case: किशोर न्याय बोर्ड (जेजेबी) ने शुक्रवार को पुणे पुलिस की अपराध शाखा को पोर्श दुर्घटना मामले में नाबालिग आरोपी से पूछताछ करने की अनुमति दे दी। जानकारी के लिए बता दें कि पुलिस को 17 वर्षीय आरोपी से जेल अधीक्षक के सामने दो घंटे तक पूछताछ करने की अनुमति दी गई।

शैलेश बलकावड़े ने दी जानकारी

वहीं इस मामले मे अतिरिक्त पुलिस आयुक्त शैलेश बलकावड़े ने कहा, “जेजे बोर्ड के समक्ष सुनवाई हुई और उसने हमारी याचिका स्वीकार कर ली। इसके साथ ही अनीश अवधिया और अश्विनी कोष्टा की मौत हो गई, जब 19 मई को कल्याणी नगर इलाके में तेज़ रफ़्तार पोर्श ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसे कथित तौर पर लड़का चला रहा था।

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विवादों में नाबालिग

जानकारी के लिए बता दें कि यह दुर्घटना शुरू से ही विवादों में रही है, जिसमें आरोपी के परिवार के साथ पक्षपातपूर्ण व्यवहार और अंडरवर्ल्ड से जुड़े होने के आरोप हैं। कथित तौर पर शराब के नशे में पोर्श चला रहे नाबालिग को शुरू में ज़मानत दी गई थी, लेकिन बाद में लोगों के विरोध के बाद उसे 5 जून तक निगरानी गृह में भेज दिया गया।

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जेजे बोर्ड के एक सदस्य द्वारा ज़मानत दिए जाने के बाद, महाराष्ट्र सरकार ने जेजेबी सदस्यों के आचरण की जाँच करने और यह जाँचने के लिए एक समिति गठित की कि क्या पुणे कार दुर्घटना मामले में आदेश जारी करते समय मानदंडों का पालन किया गया था। महिला एवं बाल विकास विभाग के आयुक्त प्रशांत नरनावरे ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि डिप्टी कमिश्नर की अध्यक्षता वाली समिति अगले सप्ताह तक अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।