India News (इंडिया न्यूज़), Rahul Gandhi: सुप्रीम कोर्ट से कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को मिली राहत के बाद डमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के अध्यक्ष और कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद ने कहा कि ये अच्छी बात है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी पर अयोग्यता का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। वे अभी भी वही काम कर रहे थे जो वे पहले सांसद के रूप में कर रहे थे।”
गौरतलब है कि आज सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानी मामले में बड़ी राहत दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के उस फैसले पर फिलहाल रोक लगा दी है जिसमें उन्हें मोदी सरनेम पर कथित आपत्तिजनक टिपणी करने पर दो साल की सजा सुनाई गई थी इस सजा के बाद कांग्रेस नेता की लोकसभा सचिवालय ने नियम के अनुसार संसदी भी खत्म कर दी थी।
SC ने कही ये बात
सुप्रीम कोर्ट ने मोदी उपनाम टिप्पणी मामले में कहा कि अधिकतम सज़ा क्यों दी गई? अगर 1 साल 11 महीने की सजा दी होती तो वे (राहुल गांधी) अयोग्य (लोकसभा सदस्यता) नहीं ठहराए जाते। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।