India News (इंडिया न्यूज़), Rajkot Game Zone Fire: गुजरात के राजकोट की एक अदालत ने शुक्रवार को 25 मई को गेमिंग जोन में लगी आग के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए चार अधिकारियों को 12 जून तक पुलिस हिरासत में भेज दिया। इस आग में 27 लोगों की मौत हो गई थी।

अदालत में पेश किया गया

राजकोट के नगर नियोजन अधिकारी (टीपीओ) एम डी सागथिया, सहायक टीपीओ मुकेश मकवाना और गौतम जोशी तथा कलावड़ रोड फायर स्टेशन के पूर्व स्टेशन अधिकारी रोहित विगोरा को गुरुवार को न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट बी पी ठाकर की अदालत में पेश किया गया। उनकी रिमांड की मांग करते हुए सरकारी वकील तुषार गोकानी ने अदालत को बताया कि आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 36 लगाई गई है, जो आंशिक रूप से कार्य और आंशिक रूप से चूक से होने वाले प्रभाव से संबंधित है।

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इसे बाद में मुख्य एफआईआर में जोड़ दिया गया है। गोकानी ने अदालत को बताया कि सागथिया को 2023 से पता था कि खेल क्षेत्र अवैध है और इसे कानून के अनुसार ध्वस्त किया जाना चाहिए, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। गोकानी ने अदालत को बताया कि इस त्रासदी के कारणों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए सागाथिया और उसके दो कनिष्ठ अधिकारियों की हिरासत की आवश्यकता थी।

वेल्डिंग की चिंगारी से लगी आग

गोकानी ने कहा कि वेल्डिंग की चिंगारी से गेम जोन में आग लग गई थी, जिसमें 27 लोगों की मौत हो गई थी। आग लगने की जानकारी मिलने पर विगोरा और उनके अग्निशमन दल के लोग मौके पर पहुंचे थे। उन्होंने अदालत का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया कि सितंबर 2023 में वेल्डिंग कार्य के कारण उसी गेम जोन में एक छोटी आग की घटना दर्ज की गई थी और उस समय भी, फायर स्टेशन अधिकारी के रूप में विगोरा ही मौके पर पहुंचे थे और आग बुझाई थी।

हालांकि विगोरा को पता था कि गेम जोन अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना चल रहा था, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की और इस तरह, अवैध चूक में लिप्त रहे, सरकारी अभियोजक ने कहा। दुर्भाग्यपूर्ण टीआरपी गेम जोन के चार मालिकों और एक प्रबंधक सहित नौ लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि नौ अधिकारियों को “आवश्यक अनुमोदन के बिना गेम जोन को संचालित करने की अनुमति देने में घोर लापरवाही” के आरोप में निलंबित कर दिया गया है।

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