India News (इंडिया न्यूज़), Bengaluru News, नई दिल्ली: एक अदालत ने शनिवार को भाजपा द्वारा दायर मानहानि मामले में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार को जमानत दे दी है। भाजपा ने कांग्रेस नेताओं पर तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित अपनी पार्टी के सदस्यों के खिलाफ झूठे विज्ञापन प्रसारित करने का आरोप लगाया था। सिद्धारमैया और शिवकुमार आज 42वें अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के समक्ष व्यक्तिगत रूप से पेश हुए।
- मानहानि मामला
- कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, डिप्टी डीके शिवकुमार को मिली बड़ी राहत
- मिली जमानत
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अदालत ने दी जमानत
उनकी दलील सुनने के बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। बीजेपी एमएलसी और महासचिव केशव प्रसाद की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हैं। मामला कांग्रेस के आरोपों पर केंद्रित है कि पिछली सरकार के दौरान सभी सार्वजनिक कार्यों के लिए “भ्रष्टाचार दर कार्ड” के प्रकाशन के साथ 40% कमीशन लिया गया था।