Teacher Recruitment Scam Case: पश्चिम बंगाल के बहुचर्चित शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में TMC नेता अभिषेक बनर्जी को बड़ी राहत मिली है। अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हाईकोर्ट के जांच के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। अभिषेक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को सुनवाई करेगा।
ED-CBI को दिए थे जांच के आदेश
अभिषेक बनर्जी के एक भाषण के आधार पर हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ED और CBI को उनके खिलाफ जांच करने को कहा था। अभिषेक ने कहा कि इस कथित घोटाले से उनका कोई भी लेना-देना नहीं है। मगर लेकिन हाईकोर्ट जज ने केवल एक भाषण के आधार पर जांच के आदेश दे दिए।
बता दें कि कुंतल घोष के पत्र को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने कुंतल घोष के दिए निर्देश में कहा गया था, “जरूरत पड़ने पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी और सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियां अभिषेक से पूछताछ कर सकती हैं।”
हाईकोर्ट के इस आदेश पर SC ने लगाई रोक
सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा दिए गए उस आदेश पर भी रोक लगा दी है, जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को भर्ती घोटाले की जांच के लिए CBI और ED के अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज नहीं करने का आदेश दिया गया था।
24 अप्रैल को सुनवाई करेगा SC
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जेबी पारदीवालम और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की खंडपीठ ने इस मामले में 24 अप्रैल को सुनवाई करने का फैसला किया है।
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