India News (इंडिया न्यूज़), New Sim Card: अगर आप नया सिम कार्ड खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए नियम जल्द ही बदलने वाले हैं। साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए दूरसंचार विभाग (DoT) ने तैयारी पूरी कर ली है। ट्राई की सिफारिश पर नया टेलीकॉम एक्ट 2023 15 सितंबर से लागू हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक, दूरसंचार विभाग लोकसभा चुनाव के बाद नया टेलीकॉम एक्ट लागू करने जा रहा है। DoT ने इसके लिए अगले 100 दिनों का एजेंडा भी तय कर लिया है।

सिम कार्ड के लिए होगा नया नियम

बता दें कि, नए टेलीकॉम एक्ट के लागू होने के बाद सिम कार्ड खरीदना आसान नहीं होगा। इसके लिए टेलीकॉम कंपनियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के कोई भी सिम कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। नए टेलीकॉम एक्ट में नया सिम कार्ड खरीदने के लिए केवल बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की आवश्यकता होगी। हालांकि, विदेशी नागरिकों को इससे छूट दी जा सकती है।

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फिलहाल टेलीकॉम कंपनियां तीन तरह की फिजिकल और एक eSIM जारी करती हैं। यह नियम फिजिकल और eSIM दोनों पर लागू होगा। इसके अलावा, अगर सिम कार्ड का इस्तेमाल 90 दिनों तक नहीं किया जाता है, तो टेलीकॉम कंपनियां इसे निष्क्रिय कर सकती हैं, ताकि इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सके। बढ़ती साइबर धोखाधड़ी को देखते हुए दूरसंचार विभाग ने नए दूरसंचार अधिनियम में बायोमेट्रिक सत्यापन का प्रावधान जोड़ा है।

इतने मोबाइल नंबर बंद करने का आदेश

हाल ही में DoT ने 28 हजार से ज्यादा मोबाइल हैंडसेट और उनमें इस्तेमाल होने वाले 18 लाख मोबाइल नंबरों को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। DoT ने टेलीकॉम कंपनियों को यूजर्स के 20 लाख मोबाइल नंबरों को दोबारा वेरिफाई करने का आदेश दिया था, जिनमें से सिर्फ 2 लाख नंबर ही यूजर्स द्वारा वेरिफाई किए गए थे। बाकी 18 लाख मोबाइल नंबरों को बंद करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

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