India News (इंडिया न्यूज), Sajjan Kumar Case: पूर्व कांग्रेस के सांसद सज्जन कुमार एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्हें 1984 के सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हैरानी की बात ये भी है कि ये दूसरी उम्रकैद की सजा है, सज्जन पहले से ही दिल्ली कैंट केस में भी उम्रकैद की सजा भुगत रहे हैं। हालांकि, दिल्ली पुलिस ने इस केस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर कैटेगरी का बतााया था और राउज एवेन्यू कोर्ट से सज्जन के लिए फांसी की सजा की अपील की थी। जानें इस केस में सालों पहले आखिर हुआ क्या था?
ये मामला 1 नवंबर 1984 का है जब दिल्ली के सरस्वती विहार इलाके में दो सिखों जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। सज्जन सिंह पर आरोप है कि उन्होंने इन दोनों को जिंदा जलाकर मारने वाली भीड़ की अगुवाई की थी। इसी भीड़ ने सिखों के घर में लूटपाट और लोगों के साथ मारपीट भी की थी। इस मामले के दर्ज होने के बाद 16 दिसंबर, 2021 को अदालत ने सज्जन कुमार पर लगे आरोप सही पाए थे। पुलिस ने इस केस के बेहद वीभत्स बताते हुए आरोपी के लिए फांसी की सजा मांगी थी लेकिन सज्जन को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।
बता दें कि सिखों के खिलाफ हुए दंगों को लेकर सज्जन कुमार पर 3 केस चले हैं, एक केस में उन्हें बरी कर दिया गया, दूसरा केस 2 सिख पिता-बेटे की हत्या से जुड़ा था, जिसमें उन्हें आज सजा हुई और तीसरा केस 2018 का है जिसमें 5 सिखों की हत्या हुई थी, इस केस में पहले ही हाई कोर्ट सज्जन को उम्रकैद की सजा सुना चुका है। पूर्व कांग्रेस सांसद इसके लिए दिल्ली की तिहाड़ जेल की हवा खा रहे हैं।