India News (इंडिया न्यूज़), Same-Sex Marriage: सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता देने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कानून बनाने पर साफ मना कर दिया है। अब इस मुद्दे पर लगातार बयानबाजी जारी है। इसी बीच सपा सांसद एसटी हसन ने भी अपना बयान दिया है।
उन्होंने कहा कि हमने पहले भी इस प्रस्ताव का विरोध किया। हम बिल्कुल भी समलैंगिक शादी के पक्ष में नहीं हैं। वहीं उन्होंने समलैंगिंक संबंध को बेहयाई बताया है। आगे उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज समलैंगिकों को रिश्ते बनाने की अनुमति नहीं दे सकता है।
- समलैंगिंक संबंध को बताया बेहयाई
- फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कोई कार्रवाई नहीं
फिलिस्तीन-इजरायल मामले में बयान
उन्होंने हमास और इजरायल मुद्दे पर कहा कि फिलिस्तीन के ऊपर अबतक बहुत जुल्म हुआ है। पूरी दुनिया मजलूम के साथ खड़ी है। फिलिस्तीन के खिलाफ हुए अत्याचार किसी से छिपे हुए नहीं हैं। इसलिए संकट की घड़ी में हम फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में फिलिस्तीन के समर्थन करने पर पुलिस कार्रवाई का उन्होंने बचाव करते हुए कहा कि कार्रवाई पीएम मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करनेवालों पर हो रही है। फिलिस्तीन का समर्थन करने पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है।
पांच सदस्यीय पीठ ने सुनाया फैसला (Same-Sex Marriage)
बता दें कि इस मामले में मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच सदस्यीय संविधान पीठ ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट की इस पीठ में सीजेआई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल,जस्टिस एस रवींद्र भट, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस पी एस नरसिम्हा शामिल रहे। इससे पहले पीठ ने 10 दिनों तक संबंधित दोनो पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 11 मई 2023 को फैसला सुरक्षित रखा था।
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