India News (इंडिया न्यूज़), Same Sex Marriage: समलैंगिक विवाह को लेकर सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार की मांग करने वाली याचिका पर सहमत हो गया है। अब सर्वोच्च न्यायालय अपने 17 अक्टूबर के फैसले पर पुनर्विचार करेंगा। कोर्ट ने याचिकार्ता की मांग पर विचार करने के लिए 28 नवंबर को सहमत हो गया है।

बता दें कि 17 अक्टूबर को कोर्ट ने समलैंगिक विवाह पर फैसला सुनाते हुए समलैंगिक जोड़ों को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया गया था। इस दौरान कोर्ट ने कहा था कि केवल संसद और राज्य विधानसभाएं ही उनके वैवाहिक संबंधों को मान्य कर सकती हैं।

चीफ जस्टीस्ट ने क्या कहा?

वहीं चीफ जस्टीस्ट डी वाई चंद्रचूड़, जज जे बी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी के इन अभ्यावेदनों का संज्ञान लिया कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने का अनुरोध कर रहे लोगों की समस्याओं के निपटारे के लिए खुली अदालत में सुनवाई की जरुरत है।

चीफ जस्टीस्ट ने कहा कि मैंने पुनरीक्षण याचिका की अभी समीक्षा नहीं की है। मुझे इसे (उस संविधान पीठ के न्यायाधीशों में) बात करने दीजिए। उन्होंने कहा कि संविधान पीठ के सभी न्यायाधीशों का विचार है कि समलैंगिक व्यक्तियों के साथ भेदभाव होता है, इसलिए उन्हें भी राहत की आवश्यकता है।

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