India News (इंडिया न्यूज़),Sanjay Mishra: प्रवर्तन निदेशालय (ED) के डायरेक्टर संजय कुमार मिश्रा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। बता दें कोर्ट में उनके कार्यकाल को तीसरी बार बढ़ाए जाने की केंद्र सरकार की मांग को मंजूर कर दिया है। कोर्ट ने उन्हें 15 सितंबर तक पद पर बने रहने का आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि सामान्य परिस्थितियों में इसकी अनुमति नहीं दी जाती, लेकिन हम जनहित में इसे स्वीकार करते हैं। कोर्ट ने आगे कहा कि इसके बाद उनके कार्यकाल को बढ़ाने की परमिशन नहीं दी जाएगी।
तीसरी बार कार्यकाल बढ़ाना गैर-कानूनी
बता दें इस मामले को लेकर 26 जुलाई को सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच में सुनवाई के लिए एक आवेदन दायर किया था। इससे पहले, 11 जुलाई को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मिश्रा का कार्यकाल तीसरी बार बढ़ाने का केंद्र का फैसला गैर-कानूनी है।इस पर केंद्र ने कहा था कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का रिव्यू चल रहा है, इसलिए संजय को 15 अक्टूबर तक पद पर रहने दिया जाए।
कॉमन कॉज NGO ने सुप्रीम कोर्ट में दी चुनौती
बता दें केंद्र के द्वारा नवंबर 2018 में संजय मिश्रा को दो साल के लिए ED का डायरेक्टर बनाया गया था। इसके बाद उन्हें रिटायर होना था, लेकिन सरकार ने उन्हें रिटायर की जगह उनके कार्यकाल को औरएक साल के बढ़ा दिया। ऐसे में कॉमन कॉज नाम के एक NGO ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। बता दें इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सितंबर 2021 मिले एक्सटेंशन को बरकरार रखा था। हालांकि कि कोर्ट ने कहा था कि इसके बाद मिश्रा को कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा।
सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव
बता दें केंद्र सरकार के द्वारा नवंबर 2021 में सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट में बदलाव करके एक अध्यादेश लाया गया। इस संशोधन में प्रावधान था कि जांच एजेंसी ED और CBI जैसी एजेंसियों के डायरेक्टर को पांच साल तक का एक्सटेंशन दिया जा सकता है। इसके बाद 17 नवंबर 2022 को सरकार ने 18 नवंबर 2023 तक के लिए संजय मिश्रा का कार्यकाल फिर बढ़ा दिया। केंद्र के इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिली। कांग्रेस नेता जया ठाकुर, रणदीप सुरजेवाला, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा, साकेत गोखले की तरफ से याचिका दायर की गई।
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