India News (इंडिया न्यूज), भारतीय स्टेट बैंक (SBI) ने मंगलवार को चुनाव आयोग को चुनावी बांड का विवरण सौंपा। यह शीर्ष अदालत द्वारा चुनावी बांड के विवरण का खुलासा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग करने वाली ऋणदाता की याचिका को खारिज करने के एक दिन बाद आया है।

कोर्ट ने खारिज की SBI की याचिका

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली शीर्ष अदालत की पीठ ने विवरण का खुलासा करने के लिए 30 जून तक का समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई की याचिका खारिज कर दी। पीठ ने चुनाव आयोग को बैंक द्वारा साझा की गई जानकारी को 15 मार्च को शाम 5 बजे तक अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित करने का भी निर्देश दिया।

शीर्ष अदालत ने फैसला सुनाया था, “उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर 30 जून, 2024 तक चुनावी बांड की खरीद और मोचन के विवरण के प्रकटीकरण के लिए समय बढ़ाने की मांग करने वाली एसबीआई द्वारा दायर विविध आवेदन खारिज कर दिया गया है।”

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने एसबीआई की याचिका खारिज करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश की सराहना की थी।

कांग्रेस ने साधा पीएम मोदी पर निशाना

कांग्रेस प्रमुख मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में कहा था कि “सुप्रीम कोर्ट के फैसले से, देश को जल्द ही पता चल जाएगा कि चुनावी बांड के माध्यम से भाजपा को किसने चंदा दिया। यह मोदी सरकार के भ्रष्टाचार, घोटालों और लेनदेन को उजागर करने की दिशा में पहला कदम है, ”।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शीर्ष अदालत के फैसले को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा था, “चुनावी बांड भारतीय इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला साबित होगा और भ्रष्ट उद्योगपतियों और सरकार के बीच सांठगांठ को उजागर करके देश के सामने नरेंद्र मोदी का असली चेहरा उजागर करेगा।”

कोर्ट ने दिया यह आदेश

15 फरवरी को, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में एसबीआई को चुनावी बांड जारी करना बंद करने और 6 मार्च तक चुनाव पैनल को विवरण जमा करने का निर्देश दिया था। सीजेआई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि चुनावी बांड योजना संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए) के तहत भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन है।

ये भी पढ़ें-