India News (इंडिया न्यूज), SC On Pahalgam Terror Attack: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार (01 मई, 2025) को पहलगाम आतंकी हमले की न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि इस तरह की याचिका दायर करने से पहले मामले की संवेदनशीलता पर गौर किया जाना चाहिए था। जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, “इस तरह की जनहित याचिका दायर करने से पहले जिम्मेदारी से काम लें। आपका अपने देश के प्रति भी कुछ कर्तव्य है। यह वह महत्वपूर्ण समय है जब हर भारतीय आतंकवाद से लड़ने के लिए हाथ मिला रहा है। सुरक्षा बलों का मनोबल न गिराएं। मामले की संवेदनशीलता पर गौर करें।”

क्या मांग की गई थी इस याचिका में?

इस याचिका में पहलगाम की बैसरन घाटी में हुए आतंकी हमले की जांच के लिए न्यायिक आयोग के गठन की मांग की गई थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। कोर्ट ने कहा कि जजों का काम विवादों पर फैसला करना है, जांच करना नहीं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को फटकारते हुए कहा, “हमें जांच की विशेषज्ञता कब से मिल गई? आप सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त जज से जांच करने के लिए कह रहे हैं। वे सिर्फ फैसला सुना सकते हैं। हमें आदेश पारित करने के लिए न कहें।”

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याचिकाकर्ता को फिर से लगाई फटकार

जम्मू-कश्मीर के बाहर पढ़ रहे कश्मीरी छात्रों की सुरक्षा के लिए निर्देश मांगने पर याचिकाकर्ता को फिर से अदालत ने फटकार लगाई। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि पहलगाम हमले के बाद कश्मीरी छात्रों पर हमला किया जा रहा है। “क्या आप अपनी प्रार्थना के बारे में निश्चित हैं? पहले आप सेवानिवृत्त सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जांच करने के लिए कहते हैं। वे जांच नहीं कर सकते। फिर आप दिशा-निर्देश, मुआवज़ा, फिर प्रेस काउंसिल को निर्देश देने के लिए कहते हैं। आप हमें रात में ये सब पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं और अब आप छात्रों के लिए बोलते हैं,” अदालत ने कहा।

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