India News(इंडिया न्यूज),Kolkata Rape Murder Case:कोलकाता रेप मर्डर केस के आरोपी संजय रॉय को सियालदह कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को मृतक के परिवार को 17 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है। फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है, लेकिन इसे दुर्लभतम भी नहीं कहा।सियालदह कोर्ट ने शनिवार 18 जनवरी को संजय रॉय को दोषी करार दिया था।
यह कोई मामूली अपराध नहीं-सीबीआई
हालाकि संजय ने कहा कि उसे उस अपराध की सजा दी जा रही है जो उसने किया ही नहीं। इस बीच, सीबीआई ने कहा कि संजय का अपराध रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। अगर सख्त सजा नहीं दी गई तो समाज का भरोसा उठ जाएगा। कोर्ट ने कहा कि यह कोई मामूली अपराध नहीं है। महिला डॉक्टर की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी।
9 अगस्त 2024 का है मामला
9 अगस्त 2024 को कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में 31 वर्षीय महिला डॉक्टर के साथ बेरहमी से बलात्कार किया गया था। पहले उसके साथ बलात्कार किया गया और फिर उसकी हत्या कर दी गई। पिछले साल 12 नवंबर को सीबीआई कोर्ट ने बंद कमरे में सुनवाई शुरू की थी।
मामले में संजय रॉय दोषी
57 दिनों के बाद सियालदह जिला कोर्ट के जज अनिरबन दास ने उसे दोषी करार दिया है। सियालदह कोर्ट के जज ने अपने फैसले में कहा कि इस मामले में आरोपी संजय रॉय दोषी है। कोर्ट ने फोरेंसिक रिपोर्ट पर भरोसा किया। इसके तहत कोर्ट ने संजय रॉय को इस मामले में दोषी पाया। शनिवार को जब कोर्ट ने संजय रॉय को दोषी करार दिया तो संजय ने जज से कहा कि मैं दोषी नहीं हूं।
मुझे झूठे मामले में फंसाया गया-संजय रॉय
संजय ने कहा कि मुझे झूठे मामले में फंसाया गया है। मैंने ऐसा नहीं किया है। जिन्होंने ऐसा किया है, उन्हें छोड़ा जा रहा है। आरोपियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता यानी बीएनएस की धारा 64, 66, 103/1 के तहत मामला दर्ज किया गया है। संजय पर सेमिनार रूम में जाकर डॉक्टर पर हमला करने और उनकी हत्या करने का आरोप है।
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