India News (इंडिया न्यूज),UP:उत्तर प्रदेश में बुधवार शाम को मौसम ने करवट बदली। प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश के साथ आंधी-तूफान आया, इसके साथ ही सहारनपुर-ललितपुर में बारिश के साथ ओले भी गिरे, मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण प्रदेश में अब तक 20 लोगों की मौत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है।प्रदेश में अचानक हुई बारिश के कारण खेतों में जलभराव होने से गेहूं सड़ने का खतरा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 से 48 घंटे में मौसम इसी तरह बदलता रहेगा। तेज हवाएं चल सकती हैं और गरज-चमक के साथ बारिश होने की संभावना है।
इन जिले में हुई मौत
उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के अनुसार आज 10 अप्रैल 2025 को प्रदेश में जनहानि, 45 पशुहानि तथा 15 मकान क्षति की कुल 22 घटनाएं घटित हुई हैं। तूफान तथा आकाशीय बिजली गिरने से गाजीपुर जिले में 17, चंदौली जिले में 06, बलिया जिले में 05, अंबेडकरनगर, बलरामपुर तथा गोंडा जिलों में 03-03, सुल्तानपुर जिले में 02, अमेठी, कन्नौज तथा गोरखपुर जिलों में 01-01 तथा फतेहपुर जिले में आग लगने से 03 पशुओं की मृत्यु हुई है।इसके अलावा कई जिलों से मकान क्षति की घटनाएं भी सामने आई हैं। गाजीपुर, सुल्तानपुर तथा लखीमपुर खीरी में 2-2 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बलिया, गोंडा, बाराबंकी, अंबेडकरनगर, गोरखपुर, औरैया, हरदोई, लखनऊ तथा मऊ में 1-1 मकान आंशिक अथवा पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हुआ है।
बिजली गिरने से हुई जनहानि
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में आंधी-तूफान और आकाशीय बिजली गिरने से हुईजनहानि पर दुख जताया है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल चार-चार लाख रुपये की राहत राशि वितरित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने शोक संतप्त परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि मुआवजा प्रक्रिया में किसी भी तरह की लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने इस प्राकृतिक आपदा में घायलों का समुचित उपचार कराने के निर्देश दिए हैं। सीएम योगी ने पशु हानि पर प्रभावितों को अनुमन्य सहायता प्रदान करने के भी निर्देश दिए हैं। बड़े दुधारू पशु की हानि पर 37,500 रुपये, छोटे दुधारू पशु की हानि पर 4,000 रुपये, बड़े गैर-दुधारू पशु की हानि पर 32,000 रुपये और छोटे गैर-दुधारू पशु की हानि पर 20,000 रुपये मुआवजा दिए जाने का प्रावधान है।