इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Supreme Court Gives Instructions Brick Kiln Operation in NCR सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ईंट भट्ठा उद्योगों के संचालन के लिए निर्देश (Instruction) जारी किए हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के साथ ही राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (SPCB) के अधिकारियों को शीर्ष कोर्ट ने बिना कोई नोटिस जारी किए औचक निरीक्षण करने के साथ ही समय-समय पर इकाइयों को चलाने वाले लोगों को चेतावनी देने का निर्देश दिया है ताकि उत्पादन यह सुनिश्चित किया जा सके कि एनसीआर में ईंट भट्ठा उद्योग का संचालन संबंधित अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है।
कई शर्तें लगाई, शर्तों का अनुपालन करने वालों को ही अनुमति
न्यायमूर्ति केएम जोसेफ और न्यायमूर्ति हृषिकेश रॉय की पीठ ने कहा, अगर सीपीसीबी और एसपीसीबी दोनों के अधिकारी समय-समय पर इकाई संचालकों को बगैर कोई नोटिस और चेतावनी दिए यूनिट का औचक निरीक्षण करेंगे तो यह सुनिश्चित हो सकेगा कि उत्पादन पूर्वोक्त अधिसूचना के अनुसार किया जा रहा है। पीठ ने ईंट भट्ठा उद्योग को चलाने के लिए कई शर्तें भी लगाई हैं। उन्होंने कहा कि जिन इकाइयों को संचालित करने की सहमति है और उन्होंने कुल 2,164 इकाइयों में से उत्पादन क्षमता भी घोषित की है, उन्हें शर्तों के तहत काम करने की अनुमति है।
इन इकाइयों को संचालित करने की अनुमति नहीं
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जिन इकाइयों ने संचालन के लिए सहमति नहीं ली है और जिन इकाइयों ने अपनी उत्पादन क्षमता घोषित नहीं की है, उन्हें संचालित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। कोर्ट ने कहा, उत्पादन की अनुमति केवल उन इकाइयों के अधीन होगी जो अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 का अनुपालन करती हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने 22 फरवरी को ईंट भट्ठा उद्योग चलाने के संबंध में अधिसूचना जारी की थी।
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