India News (इंडिया न्यूज), Puja Khedkar: सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की पूर्व प्रशिक्षु अधिकारी पूजा खेडकर को अग्रिम जमानत दे दी, जिन पर 2022 की सिविल सेवा प्रवेश परीक्षा के लिए पात्रता हासिल करने के लिए दस्तावेजों में जालसाजी करने और कथित तौर पर ओबीसी नॉन-क्रीमी लेयर कोटे का दुरुपयोग करने का आरोप है।
खेडकर को राहत देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह “ड्रग माफिया या आतंकवादी नहीं हैं”, जबकि दिल्ली पुलिस ने अग्रिम जमानत का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं।
‘वह एनडीपीएस अपराधी नहीं’
सर्वोच्च न्यायालय ने टिप्पणी की, “वह एनडीपीएस अपराधी नहीं है। आपके पास एक सिस्टम या सॉफ्टवेयर होना चाहिए। आप जांच पूरी करें। उसने सब कुछ खो दिया है और उसे कहीं नौकरी नहीं मिलेगी।” साथ ही, न्यायालय ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय को “याचिकाकर्ता को जमानत दे देनी चाहिए थी।”
पीठ ने कहा, “मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, यह एक उपयुक्त मामला है, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय को याचिकाकर्ता को जमानत देनी चाहिए थी।”
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की परीक्षा में बैठने के दौरान अपने परिवार की आय की स्थिति और अन्य विवरणों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने के आरोप में खेडकर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया था।
इसके बाद, यूपीएससी ने दस्तावेजों में जालसाजी करने का दोषी पाए जाने के बाद उसका चयन रद्द कर दिया। आयोग ने खेडकर को प्रतिष्ठित परीक्षा में बैठने से आजीवन प्रतिबंधित कर दिया। एक महीने बाद, केंद्र ने उन्हें सभी कर्तव्यों से मुक्त कर दिया।
पिछले साल उठा था विवाद
खेडकर पिछले साल जून में तब विवादों में घिर गई थीं, जब पुणे के कलेक्टर सुहास दिवासे ने महाराष्ट्र की मुख्य सचिव सुजाता सौनिक को एक पत्र भेजा था, जिसमें प्रशिक्षु अधिकारी ने कार, स्टाफ और कार्यालय उपलब्ध कराने की मांग की थी। विवाद के बाद, खेडकर को वाशिम स्थानांतरित कर दिया गया था।
इसके तुरंत बाद, खेडकर की चयन प्रक्रिया जांच के दायरे में आ गई, जहां उन्होंने कथित तौर पर ओबीसी और विकलांग व्यक्तियों के कोटे के तहत छूट पाने के लिए जाली दस्तावेज तैयार किए थे। बाद में पता चला कि खेडकर के पिता, जो महाराष्ट्र सरकार के पूर्व अधिकारी थे, के पास 40 करोड़ रुपये की संपत्ति थी।