इंडिया न्यूज, बेंगलुरु, (Supreme Court) : सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए कर्नाटक के ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव आयोजित करने पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा नहीं की जाएगी। यहां यथास्थिति बरकरार रहेगी।

इससे पहले हाई कोर्ट ने ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव की अनुमति दे दी थी। हाई कोर्ट के इस फैसले के विरोध में मुस्लिम पक्ष ने शीर्ष अदालत में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए कहा है कि विवादित ईदगाह मैदान पर यथास्थिति बनाए रखा जाए। फिलहाल यहां गणेश उत्सव नहीं होगा।

गणेश पूजा को लेकर खड़ा हो गया था विवाद

गौतरलब है कि ईदगाह मैदान में गणेश पूजा की अनुमति देने के बाद विवाद हो गया था। इसके बाद मैदान के चारों ओर पुलिस की तैनाती कर दी गई थी। राज्य के वक्फ बोर्ड ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। तीन जजों की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि गणेश चतुर्थी पर किया जा सकता है विचार

हाल ही में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि बेंगलुरु के चामराजपेट ईदगाह मैदान में गणेश चतुर्थी का उत्सव मनाने पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद राज्य सरकार ने भी इस मैदान में गणेश उत्सव के लिए दो दिनों की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद विवाद खड़ा हो गया। वक्फ बोर्ड ने इसका विरोध किया और हाई कोर्ट के इस निर्देश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया।

दो जजों में थी असहमति

सुप्रीम कोर्ट में जब यह मामला पहुंचा तो अंतरिम आदेश को लेकर दोनों जजों में असहमति सामने आई। इसके बाद मामला सीजेआई के पास भेज दिया गया। सीजेआई के न्यायाधीश यूयू ललित ने न्यायाधीश इंदिरा बनर्जी, एमएम सुंदरेश और एएस ओका की बेंच को यह मामला सौंप दिया। इसी बेंच ने यह फैसला सुनाया है कि जिस तरह से पहले ईदगाह मैदान में गणेश उत्सव नहीं मनाया जाता था वहीं स्थिति वर्तमान में भी रहेगी और इस बार भी यहां गणेश पूजा नहीं होगी।

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