India News (इंडिया न्यूज), SC on Waqf Act: सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को विवादास्पद वक्फ कानून के कुछ हिस्सों के संचालन पर रोक लगा दी, जिसमें वक्फ बोर्ड और परिषद में गैर-मुस्लिमों को शामिल करना भी शामिल है। यह रोक 5 मई को होने वाली अगली सुनवाई तक लगाई गई है। मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली पीठ ने यह भी कहा कि तब तक ‘उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ’ प्रावधान को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाना चाहिए।

‘वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी’

केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि वक्फ बोर्डों में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। नया कानून वक्फ बोर्डों की संरचना में बदलाव करता है, जिससे गैर-मुस्लिमों को इसके सदस्यों के रूप में शामिल करना अनिवार्य हो जाता है।

कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, “एसजी (तुषार) मेहता ने आश्वासन दिया कि अगली तारीख तक 2025 अधिनियम के तहत बोर्ड और परिषदों में कोई नियुक्ति नहीं होगी। उन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि अधिसूचना या राजपत्र द्वारा पहले से घोषित उपयोगकर्ता द्वारा वक्फ सहित वक्फ की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।”

याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के भीतर दाखिल करना होगा प्रत्युत्तर

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता द्वारा प्रतिनिधित्व किए गए केंद्र ने जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मांगा। अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पांच दिन के भीतर अपना प्रत्युत्तर दाखिल करने की अनुमति दे दी।

जोड़ों में जमा जिद्दी Uric Acid ऐसे खुरच फेंकेगी ये चटनी, कि बिना दवा स्वाद के साथ छूट जाएगा पीछा

‘भारत के राष्ट्रपति को नहीं दे सकते निर्देश’, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का सुप्रीम कोर्ट पर सबसे बड़ा हमला