India News (इंडिया न्यूज), SC On Pakistani Citizens : पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (पीओके) में जन्मे बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने अपने परिवार के निर्वासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उसका दावा था कि वे भारतीय नागरिक हैं और उनके पास भारतीय पासपोर्ट और आधार कार्ड हैं। शीर्ष अदालत ने शुक्रवार को छह सदस्यों वाले परिवार के निर्वासन पर रोक लगा दी और अधिकारियों से पाकिस्तान निर्वासन जैसी कोई बलपूर्वक कार्रवाई नहीं करने को कहा। परिवार पर आरोप है कि वे अपने पहचान दस्तावेजों के सत्यापन के आदेश तक अपने वीजा की अवधि से अधिक समय तक वहां रहे।

याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके परिवार में कुल 6 लोग हैं- दो बेटे बैंगलोर में काम करते हैं। माता, पिता, बहन, एक और भाई, हमारे पास विदेश मंत्रालय द्वारा जारी पासपोर्ट हैं। वहीं, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इन लोगों को संबंधित अधिकारियों के पास जाना चाहिए।

यह घटनाक्रम पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के मद्देनजर नई दिल्ली और इस्लामाबाद के बीच बढ़ते राजनयिक तनाव के बीच हुआ है। इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई थी, जिनमें से अधिकांश पर्यटक थे।

परिवार के दस्तावेजों की जांच के दिए आदेश

वकील और याचिकाकर्ता दोनों की दलीलों पर विचार करने के बाद, पीठ ने सरकारी अधिकारियों को परिवार के सदस्यों के दस्तावेजों की जांच करने का निर्देश दिया ताकि उनकी भारतीय नागरिकता की वैधता निर्धारित की जा सके। मामले के मानवीय पहलू को देखते हुए, न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन. कोटिश्वर सिंह की पीठ ने परिवार को यह स्वतंत्रता दी कि यदि वे दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया से असंतुष्ट हैं तो वे जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटा सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट अहमद तारिक बट और उनके परिवार के पांच सदस्यों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि वैध भारतीय दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें हिरासत में लिया गया और वाघा सीमा पर पाकिस्तान वापस भेजने के लिए ले जाया गया।

केंद्र ने पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द किए

पीठ ने यह भी कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद, केंद्र ने 25 अप्रैल को एक अधिसूचना जारी की थी, जिसमें आदेश में उल्लिखित कुछ श्रेणियों को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों के वीजा रद्द कर दिए गए थे और उनके निर्वासन के लिए विशिष्ट समय सीमाएँ बताई गई थीं।

केंद्र ने पाकिस्तानी नागरिकों के लिए वीजा रद्द करने के निर्देश में कहा था, भारत द्वारा पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए सभी मौजूदा वैध वीजा 27 अप्रैल 2025 से रद्द हो गए हैं। पाकिस्तानी नागरिकों को जारी किए गए मेडिकल वीजा केवल 29 अप्रैल 2025 तक वैध होंगे। भारत में वर्तमान में सभी पाकिस्तानी नागरिकों को वीजा की अवधि समाप्त होने से पहले भारत छोड़ देना चाहिए, जैसा कि अब संशोधित किया गया है।

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