India News(इंडिया न्यूज),Supreme Court: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की ई़डी के द्वारा गिरफ्तारी के खिलाफ वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। वहीं लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों याचिकाएं न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई हैं।

अरविंद केजरीवाल ने किया था सुप्रीम कोर्ट का रुख

अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली उच्च न्यायालय के 9 अप्रैल के फैसले को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जिसने अब खत्म हो चुकी दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी रिट याचिका खारिज कर दी थी।

ये भी पढ़े:- Muslim Population: ‘मुस्लिम सबसे अधिक कंडोम का…’, पीएम मोदी के ‘ज्यादा बच्चे’ वाले बयान पर ओवैसी का पलटवार -India News

आम आदमी पार्टी नेता और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल 21 मार्च को अपनी गिरफ्तारी के बाद से हिरासत में हैं। ईडी ने इस मामले में अपना जवाबी हलफनामा और अरविंद केजरीवाल ने अपना जवाब दाखिल किया है। जानकारी के लिए बता दें कि, बुधवार को, हेमंत सोरेन ने भी अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए राहत की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

वकिल कपिल सिब्बल ने किया सुचित

मिली जानकारी के अनुसार, हेमंत सोरेन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट की पीठ को सूचित किया कि झारखंड उच्च न्यायालय ने फरवरी के आखिरी सप्ताह में सोरेन की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर आदेश सुरक्षित रख लिया है, लेकिन अभी तक फैसला नहीं सुनाया गया है। उन्होंने मौजूदा लोकसभा चुनाव के आधार पर तत्काल सुनवाई की मांग की। उन्होंने पीठ को यह भी बताया कि चुनाव खत्म हो जाएगा और वह जेल के अंदर ही रहेंगे।

ये भी पढ़े:- Lok Sabha Election 2024: ‘तानाशाही की तरफ जा रहा देश’, सुनीता केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना -India News

सोरेन का दावा

जानकारी के लिए बता दें कि, फरवरी में झारखंड हाई कोर्ट ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली हेमंत सोरेन की याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। सोरेन ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपनी याचिका में दावा किया है कि उनकी गिरफ्तारी अनुचित थी और मामले में उनकी रिमांड मनमानी और अवैध थी। वकील प्रज्ञा बघेल के माध्यम से याचिका दायर करने वाले हेमंत सोरेन ने अपनी गिरफ्तारी को अवैध और दुर्भावनापूर्ण बताया है. इस बीच उन्होंने अंतरिम जमानत की मांग की है।