India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi Defamation Case, नई दिल्ली: मोदी सरनेम मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर आज शुक्रवार, 4 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। जस्टिस पीएस नरसिम्हा, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस संजय कुमार की बेंच इस याचिका पर सुनवाई करेगी। इससे पहले 2 अगस्त को इस मामले में सुनवाई हुई थी। राहुल गांधी ने उस समय अदालत में जवाब दाखिल कर बताया था, “कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग हो रहा है। माफी मांगने से मना करने पर मुझे अहंकारी कहा गया, ये निंदनीय है।”
राहुल गांधी ने हलफनामे में क्या कहा?
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने हलफनामे में कहा, मानहानि केस में उन्हें अधिकतम सजा दी गई है, जिसके चलते उनकी सांसदी चली गई। उनपर मुकदमा करने वाले पूर्णेश मोदी खुद मूल रूप से मोदी समाज के नहीं हैं। ऐसे में उन्हें सजा नहीं मिलनी चाहिए।
अपने हलफनामे में राहुल गांधी ने कहा, “याचिकाकर्ता को बिना किसी गलती के माफी मांगने के लिए मजबूर करने के लिए आपराधिक प्रक्रिया और जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत प्रभावों का उपयोग करना न्यायिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग है और इस न्यायालय द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।”
“माफी मांगनी होती तो बहुत पहले मांग चुके होते”
अपने हलफनामे में कांग्रेस नेता ने कहा, “याचिकाकर्ता का कहना है और उसने हमेशा कहा है कि वह अपराध का दोषी नहीं है और दोषसिद्धि टिकाऊ नहीं है और अगर उसे माफी मांगनी होती और समझौता करना होता, तो वह बहुत पहले ही ऐसा कर चुके होते”।
2019 में दर्ज हुआ था मुकदमा
राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में बीजेपी नेता और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनकी उस टिप्पणी को लेकर आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था जिसमें कांग्रेस नेता ने कहा था, “सभी चोरों का उपनाम मोदी क्यों है?”
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