अगर आप खाने के शौकीन हैं तो यह खबर निराश कर सकती है। मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में प्रशासन ने तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है। तंदूर पर रोक लगाने वाला जबलपुर एमपी का पहला जिला बना है। दरअसल प्रशासन ने बढ़ते प्रदूषण के कारण होटल और रेस्टोरेंट में तंदूर पर रोक लगाने का निर्णय लिया है।

50 होटलों को नोटिस जारी

तंदूर पर रोक लगाने के निर्णय को लेकर शहर के 50 होटलों के मालिकों को नोटिस भी जारी कर दिया है और कोयला आधारित तंदूर का उपयोग बंद कर इलेक्ट्रिक या एलपीजी का इस्तेमाल किए जाने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन का कहना है कि तंदूर में इस्तेमाल होने वाले कोयला और लकड़ी के धुएं से प्रदूषण तो फैलता ही है साथ ही तंदूर की रोटियों मे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी ज्यादा होती है जो स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक होती है। हालांकि तंदूर के बजाय अब इलेक्ट्रिक या एलपीजी आधारित गैस का उपयोग किया जाना जरूरी है।

5 लाख का होगा जुर्माना

इसी कड़ी में यदि खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के नियमों का पालन न करने वाले होटल और रेस्टोरेंट मालिकों पर 5 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। प्रशासन द्वारा जारी नोटिस में तंदूर का कम से कम उपयोग का उल्लेख किया गया है दूसरी तरफ प्रशासन के इस आदेश से होटल और रेस्टोरेंट संचालकों में हड़कंप मचा हुआ है।