India News (इंडिया न्यूज़), Mahua Moitra: तृणमूल कांग्रेस की पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा को दिल्ली में उनके सरकारी बंगला खाली करने के लिए संपदा निदेशालय ने एक टीम शुक्रवार को भेजी गई। जिसके बाद TMC की पूर्व सांसद ने सरकारी बंगले को खाली करते हुए, टीम को चाभी सौंप दी।
बता दें कि बीते दिन गुरुवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने बंगला खाली करने के नोटिस को लेकर टीएमसी नेता की सुनावाई से इंकार कर दिया। महुआ मोइत्रा ने सरकारी बंगले को खाली करने केनोटिस को चुनौती देने वाली अपनी याचिका में स्वास्थय कारणों का हवाला दिया था। उन्होंने उच्च न्यायालय से आग्रह किया था कि अधिकारियों को उनके निष्कासन के बाद सरकारी बंगले से निकालनेसे रोका जाए।
कोर्ट ने क्या कहा?
इस मामले में सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति गिरीश कथपालिया ने कहा कि अदालत के समक्ष कोई विशेष नियम नहीं लाया गया है जो सांसदों के विधायक बनने से हटने के बाद उन्हें सरकारी आवास से बेदखल करने से संबंधित हो।
कोर्ट ने कहा, “उच्चतम न्यायालय के समक्ष याचिकाकर्ता (मोइत्रा) के निष्कासन के मुद्दे के लंबित होने और सरकारी आवास खाली करने के लिए समय के विस्तार के मुद्दे के साथ अटूट रूप से जुड़े होने के मद्देनजर, इस तथ्य के साथ कि आज की तारीख में याचिकाकर्ता कोई अधिकार नहीं है, यह अदालत इस स्तर पर बेदखली आदेश के संचालन को रोकने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल करने की इच्छुक नहीं है। तदनुसार, आवेदन खारिज कर दिया जाता है।”