India News (इंडिया न्यूज़), Uniform Civil Code: उत्तराखंड विधानसभा ने आज (बुधवार) समान नागरिक संहिता विधेयक पारित कर दिया। यह विधेयक विवाह, रिश्ते, विरासत और अन्य मुद्दों को नियंत्रित करने वाले धार्मिक व्यक्तिगत कानूनों को बदलने का प्रयास करता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे मंगलवार को सदन में पेश किया था।
संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मसौदा
धामी ने कहा कि विधेयक का मसौदा संविधान के अनुरूप तैयार किया गया है।उन्होंने कहा, “आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने अनुच्छेद 44 के तहत यह अधिकार दिया कि राज्य भी उचित समय पर यूसीसी लागू कर सकते हैं… लोगों को इस बारे में संदेह है। हमने संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार मसौदा बनाया।” समान नागरिक संहिता लागू करना 2022 के उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के घोषणापत्र में भारतीय जनता पार्टी का मुख्य वादा था। धामी ने कहा कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद कानून लागू किया जाएगा।
राष्ट्रपति करेंगे इस पर हस्ताक्षर
उन्होंने कहा कि”यह कानून समानता, एकरूपता और समान अधिकार का है। इसे लेकर कई शंकाएं थीं लेकिन विधानसभा में दो दिन की चर्चा से सब कुछ स्पष्ट हो गया। यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है। यह उन महिलाओं के लिए है जिन्हें इसके कारण परेशानी उठानी पड़ती है।” इससे उनका आत्मविश्वास मजबूत होगा। यह कानून महिलाओं के समग्र विकास के लिए है। बिल पारित हो गया है हम इसे राष्ट्रपति के पास भेजेंगे। जैसे ही राष्ट्रपति इस पर हस्ताक्षर करेंगे हम इसे कानून के रूप में राज्य में लागू करेंगे।
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