India News (इंडिया न्यूज), Rahul Gandhi: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर की एक अदालत ने मंगलवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 2018 मानहानि मामले में जमानत दे दी, जो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ राहुल द्वारा की गई कथित अपमानजनक टिप्पणी से संबंधित है।

बता दें कि इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी मंगलवार को मानहानि मामले की सुनवाई के लिए सुल्तानपुर कोर्ट पहुंचे। वहीं, राहुल गांधी को मानहानी मामले में बेल से पहले उन्हें 30-45 मिनट तक के लिए हिरासत में लिया गया था। उनके वकील ने कहा, अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया। राहुल गांधी को मानहानी मामले में बेल के बाद

राहुल की जमानत के बारे में बोलते हुए वकील संतोष पांडे ने कहा, “उन्होंने (राहुल गांधी) आज अदालत में आत्मसमर्पण कर दिया। उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और अदालत ने उन्हें 30-45 मिनट के लिए हिरासत में ले लिया. उसके बाद, उनकी जमानत याचिका दायर की गई और (अदालत द्वारा) स्वीकार कर ली गई… आगे की तारीख अभी नहीं दी गई है। उनके वकील ने कहा कि वह निर्दोष हैं और उन्होंने कोई मानहानिकारक बयान नहीं दिया है..

 

 

ये भी पढ़े- Farmers Protest: सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने किया खारिज, 23 फसलों पर एमएसपी की मांग