India News (इंडिया न्यूज),Waqf amendment bill: इन दिनों भारत में वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर काफी चर्चा हो रही है। केंद्र सरकार को वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर कानून बनाने के लिए राज्यसभा और लोकसभा में मंजूरी मिल गई है। अब सिर्फ देश के राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी है। विपक्षी दलों के काफी विरोध के बावजूद केंद्र सरकार इस विधेयक को पारित कराने में सफल रही है।

लेकिन अब कांग्रेस समेत कई मुस्लिम संगठन इस विधेयक के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पहले ही एक रिट याचिका दायर की जा चुकी है। अब कई लोग सोच रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ जैसे किसी कानून को खत्म कर सकता है। आइए आपको इसका जवाब बताते हैं।

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क्या सुप्रीम कोर्ट वक्फ जैसे किसी कानून को खत्म कर सकता है?

सुप्रीम कोर्ट भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। और सुप्रीम कोर्ट को किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित करने और उसे खत्म करने का अधिकार है। हालांकि आपको बता दें कि इसके लिए कुछ नियम लागू होते हैं। और एक प्रक्रिया है जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट किसी कानून को खत्म कर सकता है। अगर कोई कानून भारतीय संविधान के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।

तो सुप्रीम कोर्ट के पास उस कानून को खत्म करने का अधिकार है। इसके अलावा अगर कोई कानून भारतीय संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। तब भी सुप्रीम कोर्ट उस कानून को खत्म कर सकता है। यानी अगर हम तथ्यात्मक तौर पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट नियमों के मुताबिक वक्फ और ऐसे किसी भी कानून को खत्म कर सकता है।

सुप्रीम कोर्ट कब किसी कानून को खत्म करता है?

आपको बता दें कि भारत का सुप्रीम कोर्ट किसी भी कानून को खुद खत्म नहीं करता है। इसके लिए एक पूरी प्रक्रिया होती है। अगर किसी व्यक्ति या किसी संस्था द्वारा उस कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जाती है। और उस याचिका पर सुनवाई के दौरान अगर सुप्रीम कोर्ट इस फैसले पर पहुंचता है कि वो कानून असंवैधानिक है। तभी उस कानून को खत्म किया जा सकता है। हालांकि, ये जरूरी नहीं है कि याचिका दायर करने के बाद कानून को खत्म कर दिया जाए।

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