• माना जा रहा है कि सरकार जून माह में पंचायत के चुनाव करवा सकती है
  • इस फैसले को सरकार की जीत माना जा रहा है

इंडिया न्यूज, चंडीगढ़। हरियाणा में पंचायत चुनाव को लेकर पंजाब एवं हरियाणा कोर्ट ने लंबित याचिका पर बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में बुधवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश में पंचायत चुनाव करवाने को मंजूरी दे दी है और चुनाव करवाने का रास्ता साफ हो गया। ऐसे में अब पंचायत चुनाव करवाने को लेकर हाईकोर्ट ने गेंद सरकार के पाले में डाल दी है और अभी सरकार को तय करना है कि चुनाव कब करवाएं।

यह अब हरियाणा सरकार तय करेगी कि प्रदेश में पंचायत चुनाव कब कराए जाएंगे। इस बार पंचायत चुनाव नए नियमों के तहत ही होंगे।

गौरतलब है कि हरियाणा सरकार ने पंचायत चुनाव में महिलाओं के लिए 50 फीसद सीटें आरक्षित कर दी थी और इसके खिलाफ हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी जिसको लेकर लंबे समय से मामले में सुनवाई जारी थी।

हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ही करवाए जाएंगे चुनाव

मामले में इस बात को लेकर सरकार का पक्ष यह था कि की नए नियमों के आधार पर ही चुनाव करवाएगी और इस मामले को लेकर लंबा फंस गया था। सरकार का कहना था कि महिला सशक्तिकरण के लिए नए एक्ट बनाया गया है और उनको नए एक्ट से आगे बढ़ने में काफी फायदा मिलेगा।

कुछ दिन पहले पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने भी कहा था कि वह हाईकोर्ट के आदेशों के अनुसार ही चुनाव करवाएंगे लेकिन सरकार की प्राथमिकता यह रहेगी कि नए एक्ट के तहत ही पंचायत चुनाव हों।

बता दें कि हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव को लेकर 13 याचिकाएं विचाराधीन थी जिनको बुधवार को हाइकोर्ट ने निरस्त कर दिया।

हरियाणा में फरवरी 2021 में पंचायत चुनाव का कार्यकाल खत्म हो चुका था। ऐसे में अब माना जा रहा है कि सरकार जून माह में पंचायत के चुनाव करवा सकती है। एक तरह से इस फैसले को सरकार की जीत माना जा रहा है।

हमें Google News पर फॉलो करे- क्लिक करे !

यह भी पढ़ें : हरियाणा में राज्यसभा की दो सीट होंगी खाली, चुनाव आयोग जारी करेगा नोटिफिकेशन

Connect With Us : Twitter | Facebook Youtube