India News (इंडिया न्यूज), Vijay Shah Controversial Remarks : मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के मंत्री विजय शाह को कुछ राहत मिली है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अभी रोक लगा दी है। लेकिन उनकी तरफ से कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित बयान देने के लिए माफी को अस्वीकार कर दिया है।
सोमवार 19 मई को सुप्रीम कोर्ट में उनकी याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें उन्होंने 14 मई के मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस फैसले को चुनौती दी थी, जहां उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया गया है।
बता दें कि पहले 16 मई को सीजेआई भूषण रामाकृष्ण गवई ने एफआईआर पर रोक लगाने से इनकार करते हुए सुनवाई के लिए 19 मई की तारीख दी थी। इस मामले पर जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन के सिंह की बेंच ने सुनवाई की है।
कोर्ट ने SIT बनाने का दिया निर्देष
इस मामले में एमपी पुलिस ने कोर्ट को बताया कि इंदौर पुलिस एफआईआर दर्ज कर जांच कर रही है। तीन आईपीएस की एसआईटी बनाई जा रही है। कोर्ट ने वकील से कहा कि कार्रवाई निष्पक्ष होनी चाहिए। बेंच ने कहा कि हमने मामले के तथ्य देखे हैं। तीन सीधी भर्ती वाले आईपीएस की एसआईटी बनाई जा रही है।
एमपी कैडर के ये अधिकारी मूल रूप से मध्य प्रदेश से बाहर के होंगे। डीजीपी कल सुबह 10 बजे तक एसआईटी का गठन करें। उन्होंने कहा कि एसआईटी का नेतृत्व आईजी रैंक का अधिकारी करेगा और टीम में एक महिला अधिकारी भी होगी और एसआईटी टीम समय-समय पर स्टेटस रिपोर्ट दे। पहली स्टेटस रिपोर्ट 28 मई को दी जाए।।
‘कहां हैं आपकी माफी, घड़ियाली आंसू बहाते हैं’
कोर्ट ने विजय शाह को गिरफ्तारी से राहत देते हुए जांच में सहयोग करने को कहा है। विजय शाह की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मनिंदर सिंह पेश हुए। मनिंदर सिंह ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने बयान के लिए माफी मांगी है। उन्होंने कहा, मैं दिल से माफी मांगता हूं। जस्टिस सूर्यकांत ने विजय शाह से पूछा, ‘आपकी माफी कहां है? कई लोग कानूनी प्रक्रिया से बचने के लिए ही माफी मांगते हैं। वे मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं।
हमें ऐसी माफी की जरूरत नहीं है। आपको पद की गरिमा का ख्याल नहीं है। आपको जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। हम सेना का बहुत सम्मान करते हैं।’ कोर्ट ने कहा कि मंत्री का आचरण आदर्श होना चाहिए। जब अधिवक्ता मनिंदर सिंह ने बार-बार माफी मांगने की बात कही तो जस्टिस सूर्यकांत ने कहा, ‘फिर आप बाहर जाकर कहेंगे कि आपने कोर्ट के आदेश पर माफी मांगी है।’