India News (इंडिया न्यूज),Tamilnadu:तमिलनाडु सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है। दरअसल, तमिलनाडु सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तमिलनाडु राज्य विपणन निगम (टीएएसएमएसी) मुख्यालय की तलाशी के खिलाफ याचिका दायर की थी। इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में आगे की कार्रवाई पर रोक लगाने की बात कही है।
‘ED सारी हदें पार कर रहा है’
सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने सीजेआई बेंच को बताया कि राज्य सरकार ने 2014-21 में 41 एफआईआर दर्ज कीं, ईडी ने 2025 में आकर निगम मुख्यालय पर छापा मारा। सभी के फोन ले लिए गए, सब कुछ क्लोन कर लिया गया। इसके बाद सीजेआई ने कहा कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर सकते हैं, लेकिन निगमों के खिलाफ नहीं? सीजेआई ने एसजी एसवी राजू से कहा कि आपका ईडी सारी हदें पार कर रहा है।
कार्यवाही पर लग सकती है रोक
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। साथ ही कहा है कि मामले की सुनवाई छुट्टियों के बाद होगी। वहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आगे की कार्यवाही पर रोक लग सकती है। आज सुप्रीम कोर्ट में ईडी की टिप्पणी काफी गौर करने वाली रही जहां कहा गया कि ईडी सारी हदें पार कर रही है। ईडी की हरकतों पर सुप्रीम कोर्ट पहले भी सख्त रुख दिखा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी कर इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी है।