Alt न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर के द्वारा पोस्ट किए गए 2020 के एक ट्वीट से संबंधित मामले की सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि “जहाँ तक जुबैर का संबंध है, कोई आपराधिकता नहीं मिली”। दिल्ली पुलिस के वकील नंदिता राव ने कहा फेक्ट चेकर जुबैर को चार्जशीट नहीं किया गया है।

कोर्ट ने क्या कहा ?

लाइव लॉ के मुताबिक, जस्टिस अनूप जयराम भंबानी की सिंगल जज बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी। अदालत ने मामले को 2 मार्च को सूचीबद्ध किया और कहा, “आगे बढ़ने से पहले, चार्जशीट को रिकॉर्ड पर रखा जाए।”

क्या है मामला ?

राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की एक शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने जुबैर पर यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। एनसीपीसीआर द्वारा भेजी गई शिकायत 6 अगस्त 2020 को मोहम्मद जुबैर द्वारा साझा किए गए एक ट्वीट पर आधारित है, जिसमें वह एक ट्विटर उपयोगकर्ता के अपमानजनक संदेश का जवाब दे रहे थे।अपमानजनक ट्वीट का जवाब देते हुए जुबैर ने यूजर की प्रोफाइल फोटो की तस्वीर पोस्ट की थी, जबकि उसमें शामिल एक लड़की की तस्वीर को धुंधला कर दिया था।

जुबैर ने 2020 में ट्वीट किया था “क्या आपकी प्यारी पोती सोशल मीडिया पर लोगों को गाली देने के आपके पार्ट टाइम काम के बारे में जानती है? मेरा सुझाव है कि आप अपनी प्रोफाइल पिक्चर बदल लें।”