इंडिया न्यूज़ (दिल्ली) : केंद्र सरकार ने सोमवार को देश में आने वाले इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कुछ नियम बदल दिए हैं। इन पैसेंजर्स को अब एयर सुविधा पोर्टल पर कोविड वैक्सीनेशन के लिए सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म नहीं भरना होगा। सरकार के मुताबिक, यह निर्णय आज आधी रात से ही लागू हो जाएगा। आपको बता दें, सरकार ने यह कदम देश में कोविड-19 महामारी का असर अब बेहद कम हो जाने के कारण उठाया है।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किया नोटिस
ज्ञात हो, नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सोमवार शाम को नए नियमों से जुड़ा नोटिस जारी किया। इस नोटिस में लिखा है, कोविड-19 के ग्राफ में लगातार आ रही गिरावट और वैश्विक व भारत के स्तर पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कवरेज में अहम बढ़ोतरी हुई है। इसके मद्देनजर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय ने ‘गाइडलाइंस फॉर इंटरनेशनल अराइवल्स’ में संशोधन किया है। संशोधित गाइडलाइंस में स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऑनलाइन एयर सुविधा पोर्टल पर वैक्सीनेशन से जुड़े सेल्फ-डिक्लयरेशन फॉर्म को सबमिट करने की अनिवार्यता खत्म कर दी है।