India News (इंडिया न्यूज), Kulbhushan Jadhav Case : पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। वहां पर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को लेकर चौंकाने वाला बयान दिया है। असल में पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने कहा कि कुलभूषण जाधव को अंतरराष्ट्रीय न्यायालय (ICJ) के फैसले के बावजूद अपील का अधिकार नहीं दिया गया, क्योंकि ICJ ने केवल काउंसलर एक्सेस को लेकर आदेश दिया था।

रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी वकील की ये टिप्पणी उस समय आई जब पाक सुप्रीम कोर्ट की एक संवैधानिक पीठ उन मामलों की सुनवाई कर रही थी, जिनमें मई 2023 के दंगों के आरोपियों को पाकिस्तानी सैन्य अदालतों की ओर से दोषी ठहराया गया था। जाधव के मामले को इसी संदर्भ में उठाया गया, यह दिखाने के लिए कि उन्हें जो अधिकार दिए गए, वो स्थानीय नागरिकों को नहीं मिल रहे।

जाधव को नहीं मिलेगी अपील करने की अनुमति!

पाकिस्तान के वकील ख्वाजा हारिस अहमद ने सुप्रीम कोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जाधव को जो अपील का अधिकार दिया गया, वह अपने ही नागरिकों को नहीं दिया गया, जिन्हें 9 मई 2023 के “काले दिवस” दंगों में शामिल होने के लिए सैन्य अदालतों ने दोषी ठहराया है। अब इसको लेकर पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने अदालत से समय मांगा है।

पाकिस्तान की साजिश

इस मामले को लेकर भारत ने शुरूआत से ही इसे पाकिस्तान की साजिश बताया है। कुलभूषण जाधव को ईरान के चाबहार बंदरगाह से अगवा किया गया था, लेकिन पाकिस्तान का आरोप कि वह बलूचिस्तान से गिरफ्तार हुआ था, झूठा और मनगढ़ंत है. भारत का यह भी मानना है कि पाकिस्तान ने वियना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है और ICJ के आदेशों की अवमानना की है।

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