India News(इंडिया न्यूज),Madagascar: मेडागास्कर में अब बलात्कार को लेकर मेडागास्कर के संसद में एक सख्त कानून पास किया है। जिसके बाद से अब वहां बलात्कारियों की खैर नहीं। जानकारी के लिए बता दें कि, मेडागास्कर में संसद ने हाल ही में एक कानून पारित किया है जो नाबालिगों से बलात्कार के दोषी व्यक्तियों को रासायनिक और कुछ मामलों में सर्जिकल बधियाकरण की अनुमति देता है। हालाँकि इस कदम को अंतर्राष्ट्रीय अधिकार संगठनों की आलोचना का सामना करना पड़ा है, लेकिन इसे देश के भीतर कार्यकर्ताओं का समर्थन मिला है जो इसे प्रचलित “बलात्कार संस्कृति” के खिलाफ एक आवश्यक निवारक के रूप में देखते हैं।
जानें क्या कहता है कानून
मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि, बीते 2 फरवरी को पारित और उच्च संवैधानिक न्यायालय द्वारा अनुसमर्थन और राष्ट्रपति एंड्री राजोएलिना के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा में कानून, 10 साल से कम उम्र के बच्चे के साथ बलात्कार के दोषी पाए जाने वालों के लिए सर्जिकल बधियाकरण का प्रस्ताव करता है। 10 से 13 वर्ष की आयु के बच्चों के खिलाफ बलात्कार के मामलों में सर्जिकल या रासायनिक बधियाकरण द्वारा दंडित किया जाएगा। 14 से 17 वर्ष की आयु की नाबालिगों से बलात्कार के दोषी पाए गए अपराधियों को आजीवन कारावास तक की कठोर सजा के साथ-साथ रासायनिक बधियाकरण का सामना करना पड़ेगा।
न्याय मंत्री ने दिया जवाब
इसके साथ ही इस मामले में विशेष जानकारी देते हुए न्याय मंत्री लैंडी मबोलटियाना रैंड्रियामैनेंटेनासोआ ने तर्क दिया कि देश में बाल बलात्कार के मामलों की बढ़ती संख्या के कारण यह उपाय आवश्यक था। 2023 में बच्चों से बलात्कार के 600 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से इस साल जनवरी में 133 मामले दर्ज किए गए। जबकि मेडागास्कर में कुछ कार्यकर्ता कानून में बदलाव का समर्थन करते हैं, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसे “अमानवीय और अपमानजनक व्यवहार” के रूप में आलोचना की है जो देश के संवैधानिक कानूनों के विपरीत है। एमनेस्टी में मेडागास्कर के सलाहकार एनसीको वा एनसीको ने पीड़ितों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व पर जोर दिया और बलात्कार पीड़ितों के खिलाफ संभावित प्रतिशोध के बारे में चिंता जताई।
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