India News(इंडिया न्यूज),Pakistan:  पाकिस्तान की एक अदालत ने सोमवार को जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान और उनकी पार्टी के अन्य शीर्ष नेताओं को 2022 में कथित भ्रष्टाचार मामले में उनकी गिरफ्तारी के बाद विरोध प्रदर्शनों के दौरान तोड़फोड़ से संबंधित दो मामलों में बरी कर दिया। 71 वर्षीय पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) पार्टी के संस्थापक पिछले साल अगस्त से जेल में हैं।

जानकारी के लिए बता दें कि अप्रैल 2022 में पद छोड़ने के बाद से उन पर लगाए गए लगभग 200 मामलों में से कुछ में दोषी ठहराए जाने के बाद वे जेल की सजा काट रहे हैं। इस्लामाबाद की जिला और सत्र अदालत ने ‘हकीकी आजादी’ मार्च के दौरान तोड़फोड़ के दो मामलों में खान, पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, पूर्व संचार मंत्री मुराद सईद और अन्य पीटीआई नेताओं को बरी कर दिया।

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नहीं मिली रिहाई

सोमवार को पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने 20 नवंबर, 2017 को इमरान खान को बरी कर दिया गया। इमरान खान पर सरकारी राज लीक करने का आरोप था। खान को बरी कर दिया गया। हालांकि, उनके वकील और उनकी पार्टी ने कहा है कि खान को जेल में ही रहना होगा क्योंकि उन्हें दूसरे मामले में दोषी ठहराया गया है।

जानकारी के लिए बता दें कि इमरान खान को 2022 में वाशिंगटन में पाकिस्तान के राजदूत द्वारा इस्लामाबाद को भेजे गए एक गुप्त राजनयिक केबल को सार्वजनिक करने के लिए निचली अदालत ने 10 साल की जेल की सजा सुनाई थी। शाह महमूद कुरैशी, जो 2018-2022 तक खान के कार्यकाल के दौरान उनके विदेश मंत्री थे, को भी आरोपों से बरी कर दिया गया।

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प्रवक्ता का बयान

खान की पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के कानूनी मामलों के प्रवक्ता नईम पंजुथा ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा, “भगवान का शुक्र है कि दोषसिद्धि को पलट दिया गया। हालांकि, बरी होने के बावजूद, खान जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें इस्लामी परंपराओं का उल्लंघन करते हुए अपनी तीसरी पत्नी बुशरा खान से शादी करने से संबंधित एक अन्य मामले में भी दोषी ठहराया गया है।