India News(इंडिया न्यूज),Pakistan: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगता हुआ नजर आ रहा है जहां पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को राष्ट्रीय और प्रांतीय विधानसभाओं में आरक्षित सीटों की मांग करने वाली सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की याचिका खारिज कर दी। मिली जानकारी के अनुसार, पेशावर उच्च न्यायालय ने एसआईसी द्वारा दायर याचिका को सर्वसम्मति से खारिज कर दिया।

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पाकिस्तानी चुनाव आयोग की अपील

पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इससे पहले 4 मार्च को कानूनी खामियों और अनिवार्य प्रावधानों के उल्लंघन का हवाला देते हुए पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ समर्थित सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सीट कोटा अपील को खारिज कर दिया था। पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अवान ने ईसीपी वकील सिकंदर बशीर मोमंद के समर्थन से तर्क दिया कि आरक्षित सीटों के लिए पात्र होने के लिए एक पार्टी को सामान्य सीटें जीतनी चाहिए।

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मुख्य न्यायाधीश ने किया खारिज

पीटीआई द्वारा समर्थित स्वतंत्र उम्मीदवारों के नेशनल असेंबली में सबसे अधिक सीटें जीतने के बावजूद, पीएमएल-एन और पीपीपी के बीच चुनाव के बाद गठबंधन ने गठबंधन सरकार बनाई। एसआईसी के वकील बैरिस्टर अली जफर ने आरक्षित सीटों के लिए सूची जमा करने के लिए संविधान में विशिष्ट समय सीमा की अनुपस्थिति पर प्रकाश डाला। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद इब्राहिम खान की अगुवाई वाली अदालत ने जोर देकर कहा कि भाग लेने वाली पार्टियाँ कानून के अनुसार सीटें सुरक्षित करेंगी।

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बैरिस्टर जफर ने दिया ये तर्क

बैरिस्टर ज़फ़र ने सूचियों को फिर से जमा करने की संभावना का बचाव किया और धारा 104 का हवाला देते हुए दूसरी अनुसूची जारी करने के ईसीपी के अधिकार पर जोर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि आरक्षित सीटों का अनुपात जीती गई सामान्य सीटों की संख्या के अनुरूप होना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश ने पूर्ण संसद के लिए इन सीटों को भरने के महत्व पर ध्यान दिया।

बैरिस्टर जफर ने अदालत से बिना किसी अंतराल के संविधान की व्याख्या करने का आग्रह किया। उन्होंने आरक्षित सीटों के लिए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता की आवश्यकता पर बल दिया। अदालत ने कानून के माध्यम से न्याय को कायम रखने में ईसीपी की भूमिका को स्वीकार किया। यह निर्णय आरक्षित सीटों से जुड़ी कानूनी जटिलताओं और संवैधानिक प्रावधानों के पालन के महत्व को रेखांकित करता है।