India News (इंडिया न्यूज), Pannu murder case: खालिस्तानी आतंकवादी गुरपतवंत सिंह पन्नून की हत्या की साजिश रचने के आरोपी निखिल गुप्ता के खिलाफ दायर मामले पर अमेरिकी अदालत प्रतिक्रिया सामने आई। एक अमेरिकी अदालत ने अभियोजकों से चेक गणराज्य से भारतीय नागरिक के प्रत्यर्पण की मांग को उचित ठहराने के लिए बचाव पक्ष के साथ सबूत साझा करने के लिए कहा है।
जानकारी के अनुसार, न्यूयॉर्क के एक संघीय न्यायाधीश ने 8 जनवरी को गुप्ता के प्रत्यर्पण की याचिका पर सुनवाई करते हुए अभियोजकों से गुप्ता के खिलाफ अपने आरोपों के समर्थन में सबूत पेश करने को कहा था। वहीं, 4 जनवरी को गुप्ता के बचाव पक्ष ने अदालत से अनुरोध किया।
अदालत मामले में सुनावाई करते हुए सरकार को बचाव पक्ष के वकील को खोज सामग्री प्रदान करने के दिए। अमेरिकी जिला न्यायाधीश विक्टर मारेरो ने सरकार को तीन दिनों के भीतर खोज के उत्पादन को मजबूर करने के प्रस्ताव पर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
बता दें कि गुप्ता को अमेरिकी एजेंसियों के कहने पर चेक जेल में रखा गया है। उस पर पिछले नवंबर में अमेरिकी सरकार ने खालिस्तानी अतंकी पन्नून पर हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया है। अमेरिकी कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने गुप्ता उर्फ निक के खिलाफ भाड़े के बदले हत्या का आरोप दायर करने की घोषणा की थी और पन्नून की हत्या की साजिश को नाकाम करने का दावा किया था।
‘गुप्ता का हैंडलर एक भारतीय सरकारी अधिकारी’
हालांकि अभियोग में पन्नून का नाम नहीं था, लेकिन आरोप पत्र में कहा गया है कि 52 वर्षीय गुप्ता को भारत सरकार के एक अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया था। इसमें केवल ‘सीसी-1’ के रूप में संदर्भित किया गया था। इसमें कहा गया है कि भारतीय नागरिक गुप्ता सीसी-1 का सहयोगी है, और उसने सीसी-1 और अन्य के साथ अपने संचार में अंतरराष्ट्रीय नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी में अपनी भागीदारी का वर्णन किया है।
अभियोजन में क्या कहा गया?
अभियोग में कहा गया कि CC-1 एक भारतीय सरकारी एजेंसी का कर्मचारी है जिसने खुद को सुरक्षा प्रबंधन और खुफिया में जिम्मेदारियों के साथ एक वरिष्ठ क्षेत्र अधिकारी के रूप में काम कर रहा है। जिसने पहले भारत के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में सेवा करने और अधिकारी प्राप्त करने’का भी उल्लेख किया है युद्ध शिल्प और हथियारों’ में प्रशिक्षण, अभियोग में कहा गया है। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि CC-1 ने भारत से हत्या की साजिश का निर्देशन किया था।
वहीं, गुप्ता के परिवार ने दावा किया है कि उन्हें एकान्त कारावास में रखा गया है क्योंकि अमेरिकी एजेंसियों ने उनके जीवन को खतरा बताया है। बता दें कि गुप्ता का परिवार ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन उनके वकील ने आरोप लगाया था कि गुप्ता को अवैध तरीके से हिरासत में लिया गया है। हालाँकि, SC ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।
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