India News (इंडिया न्यूज), South Korea President: 5 अगस्त 2024 को छात्रों के उग्र प्रदर्शन की बदौलत शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भारत भागना पड़ा था।दक्षिण कोरियाई सांसदों ने शनिवार को राष्ट्रपति यूं सूक योल के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। राष्ट्रपति द्वारा पिछले सप्ताह मार्शल लॉ लागू करने में विफल रहने के बाद महाभियोग प्रस्ताव लाया गया था।

कर्तव्यों के उल्लंघन का आरोप

300 सांसदों में से 204 ने राष्ट्रपति के खिलाफ महाभियोग के पक्ष में मतदान किया, जबकि 85 ने इसका विरोध किया। तीन सांसदों ने मतदान से परहेज किया। इस दौरान आठ वोटों को अवैध घोषित कर दिया गया। महाभियोग के आरोपों में राष्ट्रपति पर विद्रोह और संवैधानिक कर्तव्यों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। इस घटनाक्रम ने दक्षिण कोरियाई राजनीति में हलचल मचा दी है। यह महाभियोग प्रस्ताव राष्ट्रपति के खिलाफ पहली बड़ी कानूनी कार्रवाई के रूप में सामने आया है।

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दुरुपयोग और उल्लंघन का लगा आरोप

राष्ट्रपति युन सुक योल के खिलाफ यह महाभियोग प्रस्ताव उनके प्रशासन द्वारा सत्ता के कथित दुरुपयोग और नागरिक स्वतंत्रता के उल्लंघन को लेकर उठाए गए सवालों के कारण आया है। विपक्षी दल मार्शल लॉ लगाने की कोशिश का कड़ा विरोध कर रहे थे। उनका कहना था कि इससे देश में तानाशाही की स्थिति पैदा हो सकती है। अब यह मामला अदालत में जाएगा, जहां महाभियोग के लिए अंतिम फैसला लिया जाएगा। दक्षिण कोरियाई राजनीति में यह एक बड़ा मोड़ हो सकता है।

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