India News (इंडिया न्यूज), Aditya Pancholi Parking Assault Case:  बॉलीवुड अभिनेता आदित्य पंचोली हमेशा किसी न किसी विवाद को लेकर चर्चा में छाए रहते हैं। वो मामला किसी सेलिब्रिटी से जुड़ा हो या किसी आम आदम से, आदित्य विवादों से घिरे रहते हैं। हाल ही में मुंबई की एक सेशन कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले में अभिनेता को दोषी करार देते हुए अपना फैसला भी सुना दिया है। यह मामला साल 2005 का है। जब पार्किंग को लेकर उनका अपने एक पड़ोसी से झगड़ा हुआ था और उन्होंने उसके साथ मारपीट की थी।

पड़ोसी की तोड़ी था नाक

उस हाथापाई में पड़ोसी की नाक टूट गई थी। इसके बाद मामला कोर्ट पहुंचा। जहां इस पर लंबी सुनवाई के बाद साल 2016 में अंधेरी के मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने उन्हें दोषी करार देते हुए एक साल जेल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के खिलाफ अभिनेता ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। वहां करीब 8 साल तक मामला चला और आखिरकार शुक्रवार को कोर्ट ने अपना अंतिम फैसला सुनाया। मुंबई की सेशन कोर्ट ने भी उन्हें दोषी करार देते हुए कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा दी गई सजा सही थी।

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कोर्ट ने दिया था बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश

हालांकि उनके अच्छे व्यवहार को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें सजा से राहत देते हुए बॉन्ड पर रिहा करने का आदेश दिया था। कोर्ट ने 59 वर्षीय अभिनेता को पीड़ित प्रतीक पशीने को 1.5 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया है, ताकि वह अपराधियों की परिवीक्षा अधिनियम का लाभ उठा सके। नवंबर 2016 में अंधेरी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने पंचोली को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 325 (जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी ठहराया था।

क्या है पूरा मामला?

हालांकि कोर्ट के इस फैसले से पंचोली को बड़ी राहत मिली है। यह घटना करीब दो दशक पुरानी है। अगस्त 2005 में पंचोली का अपने पड़ोसी प्रतीक पशीने से पार्किंग को लेकर झगड़ा हुआ था। शाम को जब पंचोली घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनकी पार्किंग में एक और कार खड़ी है। इस पर उन्होंने अपनी कार उसके पीछे खड़ी कर दी। रात 8 बजे प्रतीक पशीने के चौकीदार ने उन्हें फोन करके कार हटाने को कहा। दोनों के बीच इंटरकॉम पर बहस हुई, लेकिन पशीने कार हटाने के लिए नीचे आए।

अभिनेता के खिलाफ मामला दर्ज

इसी बीच पंचोली वहां पहुंचे और उन पर हमला कर दिया। प्रतीक पशीने का कहना है कि जब उनके पिता बीच-बचाव करने आए तो पंचोली ने उन्हें भी पीटा। अगले दिन पशीने ने वर्सोवा थाने में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में पंचोली के खिलाफ आईपीसी की धारा 323 (चोट पहुंचाने की सजा), 325 (गंभीर चोट पहुंचाने की सजा), 504 (झगड़ा भड़काने के इरादे से जानबूझकर अपमान करना) और 501(2) (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया।

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