इंडिया न्यूज (India News), Swati Maliwal Case: आप की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल पर कथित हमले के मामले में आरोपी विभव कुमार ने हाईकोर्ट से राहत न मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दरअसल, दिल्ली हाईकोर्ट ने विभव कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी विभव कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

मारपीट करने का आरोप

विभव कुमार पर आप सांसद स्वाति मालीवाल ने 13 मई को सीएम आवास पर उनके साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद 16 मई को इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसके बाद 18 मई को कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

12 जुलाई को विभव की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी। जमानत खारिज करने का कारण बताते हुए जस्टिस अनूप कुमार मेंदीरत्ता की बेंच ने कहा था कि जमानत देने से गवाहों और सबूतों पर असर पड़ सकता है।

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विभव न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं। दिल्ली पुलिस ने स्वाति मालीवाल के साथ कथित मारपीट मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। तीस हजारी कोर्ट 30 जुलाई को इस मामले की सुनवाई करेगी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक चार्जशीट 500 पन्नों की है, जिसमें से 300 मुख्य पन्ने हैं। पुलिस की चार्जशीट में सिर्फ विभव कुमार को ही आरोपी बनाया गया है।

जानें क्या है पूरा मामला

यह मामला 13 मई को शुरू हुआ था, जिसमें स्वाति ने कुमार पर मारपीट और बदसलूकी का आरोप लगाया था। उन्होंने बताया कि 13 मई की सुबह वह अरविंद केजरीवाल से मिलने उनके घर गई थीं, जिसके बाद उन्हें सीएम हाउस की लॉबी में इंतजार करने के लिए बैठा दिया गया। उन्होंने आगे बताया कि जब वह इंतजार कर रही थीं, तभी केजरीवाल के निजी सचिव उनके पास आए और उन्हें पीटना शुरू कर दिया, इतना ही नहीं उन्होंने आरोप लगाया कि कुमार ने उनके साथ बदसलूकी भी की। स्वाति के इन आरोपों के बाद कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। स्वाति के आरोपों के बाद कुमार ने भी स्वाति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उन्होंने कहा कि स्वाति जबरदस्ती सीएम हाउस में घुस गईं, उन्होंने आगे कहा कि जब स्वाति को इस तरह घर में घुसने से रोका गया और लॉबी में इंतजार करने को कहा गया तो उन्होंने धक्का-मुक्की शुरू कर दी।