इंडिया न्यूज, लीगली स्पीकिंग डेस्क: दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति मामले में 5 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है।
वही आबकारी नीति मामले में पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने राऊज एवेन्यू कोर्ट मंगलवार को जांच में सहयोग के नाम पर जमानत की मांग की थी। मनीष ने दलील दी कि उनका बेटा विदेश में पढ़ रहा है और पत्नी घर में अकेली और बीमार है। ऐसे में उसकी देखभाल के लिए उन्हें जमानत प्रदान की जाए। दूसरी तरफ सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए कहा कि सिसोदिया के पास 18 विभाग थे, उनकी सारी जानकारियां उनके पास हैं। ऐसे में उनको जमानत देना जांच प्रक्रिया को प्रभावित करेगा।
जिसके बाद राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई और मनीष सिसोदिया को लिखित दलीलें पेश करने का निर्देश दिया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च तक तारीख तय कर दी है।
Also Read
- बिना पत्नी के मजूरी संबंध बनाना अपराध हैं या नही, तय करेगा सुप्रीम कोर्ट
- बिल्किस बानो की याचिका जल्द सुनवाई को SC तैयार, दोषियों की समय पूर्व रिहाई के खिलाफ दाखिल की है याचीका
- बॉम्बे हाईकोर्ट का फ़ैसला, तेज गति से वाहन चलाने से जल्दबाजी और लापरवाही से वाहन चलाने का अपराध नहीं होगा