इंडिया न्यूज़ (दिल्ली, Delhi HC directs CP to ensure force is provided for demolition): दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के पुलिस आयुक्त (सीपी) को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि पूर्वोत्तर दिल्ली के सुंदर नगरी इलाके में होने वाले अतिक्रमण अभियान के दौरान पर्याप्त सुरक्षा बल प्रदान किया जाए.

दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने यह निर्देश पारित किया। अदालत के सामने एक रिपोर्ट पेश की गई थी, जिसमें कहा गया कि पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं होने के कारण अनाधिकृत निर्माण को तोड़ा नहीं जा सका था.

सुरक्षा के कारण नही हट सका था अतिक्रमण

एमसीडी के स्थायी वकील एडवोकेट संजीव सभरवाल ने पीठ को अवगत कराया कि अनाधिकृत निर्माण के खिलाफ प्रदर्शन अभियान के लिए पर्याप्त पुलिस बल उपलब्ध नहीं कराया गया था। उन्होंने अदालत के समक्ष यह भी प्रस्तुत किया कि एमसीडी अनधिकृत निर्माण/अवैध संरचनाओं के संबंध में 6, 7 और 8 सितंबर को कार्रवाई करने जा रही हैं.

पीठ ने एमसीडी के स्थायी वकील की दलीलों पर गौर करने के बाद दिल्ली पुलिस और एसएचओ नंद नगरी को मामले में पुलिस बल की उपलब्धता सहित सभी प्रकार की मदद देने का निर्देश दिया गया.

अदालत के आदेश में कहा गया कि, “पुलिस आयुक्त यह सुनिश्चित करेंगे कि उपरोक्त तारीखों पर इस अदालत के निर्देशानुसार पुलिस बल मुहैया कराया जाए।” अदालत ने कहा कि दिल्ली पुलिस के वकील ने भी अदालत को मामले में सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया है। अदालत ने उन्हें इस आदेश को पुलिस आयुक्त के संज्ञान में लाने का निर्देश दिया.

20 सितंबर को अलगी सुनवाई

पीठ ने सभी पक्षों को अगली तारीख से पहले ताजा स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले को 20 सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। मस्जिद और मदरसा आयशा द्वारा अधिवक्ता अरविंद कुमार शुक्ला और अनु सिंगला के माध्यम से दायर याचिका पर निर्देश पारित किया गया है.

याचिकाकर्ता ने कहा कि “दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड (DUSIB)” ने सुंदर नगरी में इस क्षेत्र को विकसित किया था ताकि विभिन्न क्षेत्रों के बेघर पुनर्वासित झुग्गीवासियों को आवासीय आवास प्रदान किया जा सके और उन्हें कुछ सुविधाएं प्रदान की जा सकें.

याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार की यह योजना 1984-85 से चल रही है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इम्प्रूवमेंट बोर्ड, दिल्ली सरकार की नोडल एजेंसी है। जिसका काम उसके द्वारा विकसित क्षेत्रों और इलाकों में सुविधाओं के संचालन, रखरखाव और प्रबंधन करना है.

याचिकाकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया था कि कुछ बिल्डरों ने बेसमेंट के अलावा 5 से 7 मंजिलों के साथ 22 गज की जमीन पर अवैध/अनधिकृत निर्माण करना शुरू कर दिया था.

यह तर्क दिया गया है कि इन सभी निर्माणों को न तो सरकार द्वारा स्वीकृत किया गया है और न ही निर्माण के बुनियादी सुरक्षा मानदंडों का पालन किया जा रहा है, यह लापरवाही कार्य बिल्डरों द्वारा संबंधित स्थानीय अधिकारियों से बिना किसी अनुमति या अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त किए बिना किया जाता है.