इंडिया न्यूज, नई दिल्ली:
Employee Pension Scheme : पेंशन फंड की लिमिट हटान को कोई अंतिम फैसला अभी तक नहीं हो पाया है। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि पेंशन फंड की सीलिंग को लेकर बड़ा फैसला हो सकता है। हालांकि, मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि श्रम मंत्रालय जल्द ही इस पर कोई बड़ा कदम उठा सकता है।
मौजूदा नियमों के मुताबिक, ईपीएस पेंशन में 15000 रुपए की लिमिट है। और पेंशन फंड में हर महीने अधिकतम 1250 रुपए ही जमा होते हैं। लेकिन अगर सीलिंग पर फैसला होता है। तो इसे बढ़ाकर 25000 रुपए किया जा सकता है। ऐसे में पेंशन फंड में जमा होने वाली रकम भी बढ़ सकती है।
बढ़ सकती हैं पेंशन फंड में जमा होने वाली राशि (Employee Pension Scheme)
कर्मचारी के 12 फीसदी हिस्से को भी 30000 रुपए की बेसिक सैलरी पर ही जमा होगा। लेकिन, पेंशन फंड में बेसिक सैलरी की सीलिंग 15000 रुपए है। लिमिट होने की वजह से बेसिक सैलरी 15000 का 8.33 फीसदी हिस्सा सिर्फ 1250 रुपए ही जमा होता है। लेकिन यदि लिमिट को बढ़ाकर 25000 किया गया तो ऐसा होने पर 2082.50 रुपए (2083 रुपए) पेंशन फंड में जमा हो सकेंगे। इससे पेंशन में भी इजाफा हो सकेगा।
इन लोगों को मिलेगा फायदा (Employee Pension Scheme)
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के एक रिटायर्ड एन्फोर्समेंट आॅफिसर का कहना है कि अगर यह फैसला होता है तो इसका फायदा 6.5 करोड़ सब्सक्राइबर्स को मिलेगा। पहला ये कि ज्यादा लोग इसके दायरे में आएंगे और दूसरा एम्प्लॉयर का शेयर बढ़ेगा तो पेंशन फंड में भी इजाफा होगा।
ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने में मिलेगी मदद (Employee Pension Scheme)
सूत्रों की मानें तो सेंट्रल बोर्ड आफ ट्रस्टी के मेंबर्स पेंशन फंड पर लगी लिमिट को बढ़ाने के पक्ष में हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। पहला तो यह है कि देश भर में जो यूनिवर्सल मिनिमम वेज का फॉमूर्ला लागू किया जाना है, उसमें सैलरी 18 हजार रुपए के करीब निर्धारित की जा सकती है।
ऐसे में सैलरी सीलिंग में भी बढ़ोतरी करनी होगाी। इसके जरिए ज्यादा से ज्यादा लोगों को ईपीएफओ में लाने में मदद मिलेगी और सोशल सिक्योरिटी बढ़ेगी।
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