NOC Issuance Process फैसले का उद्देश्य लोगों को लाभ पहुंचाना
इंडिया न्यूज, चंडीगढ़:
NOC Issuance Process अनाधिकृत कॉलोनियों में प्लॉट/इमारतों के खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास विभाग ने फैसला किया है कि 08-09-1995 से पहले बनी कॉलोनियों में सेल डीड के द्वारा खरीदे गए प्लॉट/इमारतों के लिए सेल डीड को रजिस्टर्ड कराने के लिए किसी एनओसी की जरूरत नहीं है।
यह जानकारी देते हुए आवास निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया ने संबंधित अधिकारियों को हिदायत की है कि वह वर्ष 2018 में जारी की गई नीति के अंतर्गत प्राप्त हुए एनओसी के लंबित पड़े आवेदन पत्र का निपटारा दो माह के अंदर करें।
NOC Issuance Process इस अवधि दौरान हुई खरीद को मिलेगा लाभ
जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि 09-09-1995 से 19-03-2018 के बीच खरीदे गए प्लॉटों/इमारतों के लिए (सेल डीड/पावर आॅफ अटार्नी/बिक्री समझौता या व्यापारिक निर्माण के मामलो में लीज), सेल डीड की आज्ञा देने के उद्देश्य के लिए एनओसी तुरंत जारी करने के लिए आदेश भी दे दिए गए हैं।
यह एनओसी विक्रेता और खरीदार द्वारा साझे तौर पर हस्ताक्षर किए गए स्व-घोषणा पत्र के आधार पर और नियमित फीस के भुगतान के उपरांत ही संबंधित अथॉरिटी द्वारा जारी की जाएगी। स्व-घोषणा पत्र में यह शामिल करना होगा कि अनाधिकृत कॉलोनियों में आने वाले प्लॉट/इमारतों को नियमित करने के लिए वर्ष 2018 में विभाग द्वारा जारी की गई नीति के प्रबंधों/शर्तों का उल्लंघन नहीं की गई है।
Also Read : Muzaffarnagar Accident : बच्ची सहित चार की मौत
Connect With Us : Twitter Facebook