इंडिया न्यूज, Punjab News। Punjab Budget-2022-23 : पंजाब कैबिनेट की मीटिंग में सरकार द्वारा अपने पहले बजट को पेश करने की तारीख पर मुहर लगा दी गई है। सीएम भगवंत मान (CM Bhagwant Maan) की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि विधानसभा का बजट सत्र (assembly budget session) 24 जून से बुलाया जाएगा।
बजट सत्र के पहले दिन दिवंगत आत्माओं को दी जाएंगी श्रद्धाजंली
यह बजट सत्र (budget session) 24 जून से शुरू होकर 30 जून तक चलेगा। जिसमें 27 जून को पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार अपना पहला बजट पेश करेगी। बजट सत्र के पहले दिन यानि 24 जून को दिवंगत आत्माओं को श्रद्धाजंली दी जाएगी।
24 जून को राज्यपाल के भाषण के बाद होगी बजट पर बहस
इसके बाद 24 जून को ही राज्यपाल (Governor) के भाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने और इस पर बहस करवाई जाएगी। जबकि वित्त मंत्री 27 जून को साल 2022-23 का बजट पेश करेंगे और इस के बाद आम बजट पर बहस होगी।
सेशन के दौरान साल 2018-19 और 2019-20 के लिए भारत के कंपट्रोलर और आडिटर जनरल की लेखा रिपोर्टों और साल 2019-20 और साल 2020-21 के लिए वित्तीय और विनियोजन लेखे सदन में पेश किए जाएंगे।
आप ने बजट को दिया जनता बजट नाम
पंजाब की आप सरकार (Punjab AAP government) का यह पहला बजट है और इस बजट से सूबे के लोगों को काफी उम्मीदें है। सरकार की ओर से इस बजट को जनता बजट का नाम दिया गया है।
क्योंकि वित्त मंत्री हरपाल चीमा (Finance Minister Harpal Cheema) ने राज्य के विभिन्न जिलों में कारोबारियों और अन्य लोगों से बजट को लेकर सुझाव मांगे थे। जिसके बाद अब लोगों की इस बजट से काफी उम्मीदें बंध गई है।
मार्कफैड्ड के लिए 66.56 करोड़ रुपए की मंजूरी
कैबिनेट ने मार्कफैड्ड की तरफ से साल 2022-23 के लिए ग्रीष्म ॠतु की मूंगी की फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) 7275 रुपए प्रति क्विंटल पर खरीदने की मंजूरी दे दी है।
मार्कफैड्ड को यह फसल खरीदने के लिए राज्य की नोडल एजेंसी बनाया गया है। यह भी फैसला किया गया कि गैप फडिंग के तौर पर 1875 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब के साथ मार्कफैड्ड को लगभग 66.65 करोड़ रुपए की राशि मुहैया करवाई जाएगी। इस कदम से कम समय में तैयार होने वाली धान की किस्मों की बुवाई होगी जिससे भूजल की 10 से 20 प्रतिशत बचत होने की संभावना है।
पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) बिल-2022 को मंजूरी
कैबिनेट की मीटिंग के दौरान पंजाब ग्रामीण विकास एक्ट-1987 की धारा-7 में संशोधन करके पंजाब ग्रामीण विकास (संशोधन) बिल-2022 विधान सभा के आगामी सेशन में लाने की मंजूरी दे दी है। इस बिल के कानूनी रूप लेने से ग्रामीण विकास फंड को अलग-अलग उद्देश्यों, गतिविधियों के लिए खर्च किया जाएगा।
इसमें मंडियों, खरीद केंद्रों तक पहुंच सड़कों का निर्माण या मुरम्मत और स्ट्रीट लाइटों लगाना। नई मंडियों, खरीद केंद्रों का निर्माण, विकास और पुरानी मंडियों, कच्चे फडो, खरीद केंद्रों का विकास, पीने वाले पानी की स्पलाई की व्यवस्था और मंडियों, खरीद केंद्रों में साफ-सफाई में सुधार करना सहित अन्य कार्य कैबिनेट ने रेहड़ी-छोटी दुकान वालों पर लगती स्टैंप ड्यूटी से छूट दी।
छोटे दुकानदारों को राहत और छूट
कैबिनेट ने छोटे दुकानदारों को राहत देते हुए कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित रेहड़ी-छोटी दुकान वालों को प्रधान मंत्री स्व निधी स्कीम के तहत रेहड़ी-छोटी दुकान वालों के 50 हजार (Third tranche loan) तक के कर्ज हाईपोथीकेशन डीड (hypothecation deed) पर लगने वाली ड्यूटी से छूट दे दी है।
रेहड़ी और छोटी दुकान वालों के लिए विशेष छूट
रेहड़ी-छोटी दुकान वालों के कामकाज को कोविड महामारी के कारण बुरी तरह से प्रभावित हुआ था। राज्य सरकार ने रेहड़ी-छोटी दुकान वालों के लिए 50 हजार तक के कर्ज, हाईपोथीकेशन करारनामे पर लगती 127 रुपए की स्टांप ड्यूटी माफ करने का फैसला किया है।
एक विधायक, एक पेंशन के लिए दी पंजाब स्टेट लेजिसलेचर मैंबर एक्ट में संशोधन को हरी झंडी
कैबिनेट ने दी पंजाब स्टेट लेजिसलेचर मैंबर (पेंशन और मेडिकल फेसिलटी रेगूलेशन) एक्ट-1977 की धारा 3(1) में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है जिससे पंजाब विधान सभा के विधायकों को एक पेंशन (ट्रमों की संख्या किए बगैर) नई दर अनुसार (60 हजार रुपए प्रति महीना महंगाई भत्ता जो पंजाब सरकार के पेंनशनरों पर लागू होता है) के मुताबिक दी जाएगी।
यह मौजूदा व्यवस्था को बदल देगी जिस अनुसार पहली टर्म के लिए 15 हजार रुपए पेंशन प्रति महीना (dearness allowance, जो पंजाब सरकार के पेनशनरों पर लागू होता है) और हर एक बाद वाली टर्म के लिए 10 हजार रुपए पेंशन प्रति महीना (समेत महंगाई भत्ता, जो पंजाब सरकार के पेंनशनरों पर लागू होता है) था। इस संशोधन के साथ पंजाब सरकार को सालाना लगभग 19.53 करोड़ रुपए की बचत होगी।
जेल विभाग और पंजाब एक्स-सर्विसमैन निगम की प्रशासनिक रिपोर्टों को मंजूरी
पंजाब मंत्रीमंडल ने जेल विभाग की साल 2015-16, 2016-17 और 2017-18 के अलावा पंजाब एक्स-सर्विसमैन निगम (Punjab Ex-Servicemen Corporation) की साल 2016-17, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की सालाना प्रशासनिक रिपोर्टों को भी स्वीकृत कर लिया है।
आयोग के ग्रुप-ए सेवा नियमों में संशोधन और ग्रुप बी के सर्विस नियम बनाने को मंजूरी
पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट (Punjab and Haryana High Court) की तरफ से 2016 की सिविल रिट्ट पटीशन के बारे पास किए आदेशों के मुताबिक पंजाब कैबिनेट ने राज्य चयन आयोग के ग्रुप ए, 2014 सेवा नियमों में संशोधन और ग्रुप बी के सेवा नियम बनाने को मंजूूरी दे दी है जिससे स्टाफ के सेवा मामलों और प्रमोशन के मामलों के साथ निपटा जा सके।
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