India News(इंडिया न्यूज़),Jabalpur: केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) ने होशंगाबाद निवासी बिंद्रा बाई और उनके बेटे अनिकेत मेहरा द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए रेलवे के महाप्रबंधक, डीआरएम जबलपुर, सीनियर डीपीओ और अन्य अधिकारियों को नोटिस जारी किया है। इस याचिका में बिंद्रा बाई ने अपने छोटे बेटे अनिकेत को अनुकंपा नियुक्ति दिए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि उनके बड़े बेटे राहुल, जिन्हें पहले यह नियुक्ति मिली थी, का तलाक हो चुका था और उनकी मृत्यु के बाद उनकी पूर्व पत्नी इस नियुक्ति की हकदार नहीं हो सकती।
पृष्ठभूमि में पारिवारिक विवाद
बिंद्रा बाई के पति, जो रेलवे में कार्यरत थे उनकी मृत्यु 2011 में हुई थी। इसके बाद बड़े बेटे राहुल को अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। राहुल ने परिवार की देखभाल का वादा किया था लेकिन 2022 में उसकी शादी हुई और बाद में पारिवारिक विवाद के चलते जनवरी 2024 में तलाक हो गया और जुलाई 2024 में राहुल की अचानक मृत्यु हो गई। इसके बाद, राहुल की पूर्व पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति का दावा किया जिसका बिंद्रा बाई और अनिकेत ने विरोध करते हुए याचिका दायर की। याचिका में तर्क दिया गया है कि तलाक के बाद पत्नी का परिवार से कोई संबंध नहीं रह जाता और नियुक्ति का अधिकार छोटे भाई को मिलना चाहिए।
तलाकशुदा पत्नी बनाम भाई: अनुकंपा नियुक्ति के मामले में कैट ने रेलवे से मांगा जवाब
रेलवे ने कैट से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता अमित रायजादा और अहमद वाहिद हुसैन ने अपना पक्ष रखा। कैट ने रेलवे विभाग को इस मामले पर स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश देते हुए जवाब दाखिल करने को कहा है। यह मामला अब रेलवे विभाग के जवाब और आगे की सुनवाई पर निर्भर करता है, जो यह तय करेगा कि अनुकंपा नियुक्ति का असली हकदार कौन है।
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