India News (इंडिया न्यूज),MP News: अनूपपुर में बोर्ड परीक्षाओं के मद्देनजर ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए जिला प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। बता दें कि प्रशासन द्वारा गुरुवार को आयोजित बैठक में यह निर्णय लिया गया कि रात 10 बजे के बाद किसी भी मैरिज गार्डन, होटल, या साउंड सर्विस संचालक को डीजे और लाउडस्पीकर बजाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आपको बता दें कि इस फैसले के तहत यदि कोई भी इस आदेश का उल्लंघन करेगा, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

DJ बजाए जा रहे थे

आपको बता दें कि बोर्ड परीक्षाओं के दौरान छात्रों को शांति से पढ़ाई करने के लिए एक शांतिपूर्ण माहौल की आवश्यकता होती है, लेकिन वर्तमान में चल रही परीक्षाओं के दौरान कई मैरिज गार्डन और होटल्स में शादी समारोहों के दौरान तेज आवाज वाले DJ बजाए जा रहे थे। इससे छात्रों को पढ़ाई में गंभीर परेशानी हो रही थी। अनूपपुर जिले में होने वाले शादी-ब्याह के आयोजनों में डीजे और लाउडस्पीकर की आवाज इतनी तेज होती थी कि न केवल आसपास के क्षेत्रों के लोग, बल्कि परीक्षार्थी भी इससे प्रभावित हो रहे थे।

SDM की मंजूरी जरूरी होगी

इसके मद्देनजर कलेक्टर कार्यालय ने मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत एक प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है। इस आदेश के तहत रात 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र, जैसे DJ और लाउडस्पीकर, बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि रात 10 बजे से पहले भी केवल 2  साउंड सिस्टम की अनुमति होगी, लेकिन इसके लिए SDM की मंजूरी जरूरी होगी।