India News (इंडिया न्यूज),MP News Toll : MP सहित पूरे देश में आज से टोल प्लाजा पर फास्टैग के उपयोग से संबंधित 1 नया नियम लागू हो गया है, जो सभी वाहन चालकों को प्रभावी रूप से पालन करना होगा। आपको बता दें कि इस नए नियम के तहत यदि आपने फास्टैग का सही तरीके से रिचार्ज नहीं किया, या अगर आपका फास्टैग डीएक्टिवेट हो गया है, तो आपको अतिरिक्त शुल्क देना पड़ सकता है और टोल का लेन-देन भी अस्वीकार हो सकता है। बता दें कि इस नए नियम से वाहन चालकों को टोल पर टालमटोल से बचने में सहायता मिलेगी और पूरी प्रक्रिया तेज होगी।
आपको फिर से टोल देना पड़ेगा
आपको बता दें कि यदि आप टोल पार करने के 10 मिनट बाद अपने फास्टैग को डीएक्टिवेट करते हैं, तो फिर भी आपका लेन-देन अस्वीकृत कर होगा। इसका मतलब है कि टोल पार करते वक्त और कुछ समय बाद भी फास्टैग एक्टिव होना चाहिए। यदि डीएक्टिवेशन हुआ तो शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा और आपको फिर से टोल देना पड़ेगा।
कोई समस्या नहीं होगी
नए नियम के अनुसार , यदि आपको टोल पर जाने से पहले अपने फास्टैग का रिचार्ज करना है तो आपको यह कम से कम 60 मिनट पहले करना होगा। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि फास्टैग रिचार्ज प्रक्रिया में कोई अड़चन नहीं आएगी और टोल पार करते वक्त कोई समस्या नहीं होगी। यह एक महत्वपूर्ण कदम है जिससे टोल प्लाजा पर भीड़-भाड़ कम होगी और वाहन चालकों को टोल भुगतान में परेशानी नहीं आएगी।
दोगुना टोल
यदि आप टोल प्लाजा पर पहुँचते ही फास्टैग का रिचार्ज करते हैं, तो आपको दोगुना टोल लिया जाएगा। इसका मतलब है कि अब वाहन चालकों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे टोल से पहले फास्टैग रिचार्ज कर लें, ताकि उन्हें अतिरिक्त शुल्क न चुकाना पड़े। यह नियम टोल प्लाजा पर होने वाली देरी को कम करने के लिए लागू किया गया है।
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