India News (इंडिया न्यूज), Bhopal Gas Tragedy: सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े जहरीले कचरे के निपटान के मामले में केंद्र सरकार, मध्य प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को नोटिस जारी किया है। अदालत ने इन सभी से एक सप्ताह के भीतर जवाब देने को कहा है। यह नोटिस धार जिले के पीथमपुर में कचरे के निपटान के हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर जारी किया गया है।

क्यों उठे सवाल

याचिकाकर्ता का कहना है कि पीथमपुर, जहां इस कचरे को नष्ट करने की योजना बनाई गई है, घनी आबादी वाला क्षेत्र है और वहां से कुछ ही दूरी पर इंदौर शहर स्थित है। निपटान स्थल से महज एक किलोमीटर के दायरे में कई गांव बसे हुए हैं, जिनमें से एक गांव तो मात्र 250 मीटर की दूरी पर है। ऐसे में इस जहरीले कचरे के कारण वहां रहने वाले लोगों के जीवन और स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा मंडरा रहा है।

महाकुंभ से लौटकर संगीता की बदलने वाली थी जिंदगी…अचानक मां-बाप को आया सबसे भयानक फोन कॉल, क्या सुना जो निकल गई चीख?

SOP और निगरानी प्रणाली का अभाव

याचिका में यह भी कहा गया है कि कचरे के निपटान के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) तय नहीं की गई है और न ही कोई सफल परीक्षण किया गया है। इसके अलावा, पर्यावरण की निगरानी के लिए कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे जल और मिट्टी प्रदूषण का खतरा बढ़ सकता है। खासकर इंदौर शहर की जल आपूर्ति करने वाली नदी के पास कचरे के निपटान का फैसला चिंता का विषय है।

सरकार पर लापरवाही के आरोप

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में यह भी आरोप लगाया गया है कि सरकार इस मामले में लापरवाही बरत रही है। 2023 में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) की निगरानी में परीक्षण के लिए केंद्र सरकार ने 126 करोड़ रुपये स्वीकृत किए थे, लेकिन अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। इसके बावजूद बिना उचित सुरक्षा उपायों और पुनर्वास योजनाओं के 337 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को पीथमपुर भेजा जा रहा है।

मामले की अगली सुनवाई

भोपाल गैस त्रासदी से जुड़े हजारों टन जहरीले कचरे का निपटान अभी तक नहीं किया जा सका है। सरकार ने पुराने परीक्षणों के आधार पर हाईकोर्ट से अनुमति लेकर पीथमपुर में कचरा निपटान का फैसला किया, लेकिन अब इस पर सवाल उठने लगे हैं। सुप्रीम कोर्ट 24 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा, जिससे यह स्पष्ट होगा कि इस जहरीले कचरे का निपटान कैसे किया जाएगा और प्रभावित लोगों की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाएगी।

RPSC ने लेक्चरर पदों के लिए निकाली बंपर भर्ती, जाने कैसे और कब करना है अप्लाई…