India News (इंडिया न्यूज),Gwalior Court: MP की ग्वालियर की विशेष कोर्ट ने पति द्वारा पत्नी के साथ धारा-377 यानी अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने के मामले में एक बड़ा फैसला सुनाया है। आपको बता दें कि कोर्ट ने बताया कि पति का पत्नी के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध बनाना अपराध नहीं है।
क्लीन चिट दी
आपको बता दें कि कोर्ट ने अपने आदेश में MP विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार मामले में हाईकोर्ट द्वारा पारित आदेश का हवाला भी दिया। आदेश में कोर्ट ने अप्राकृतिक कृत्य करने के आरोप से विशेष न्यायाधीश विवेक कुमार ने पति पवन मौर्य को क्लीन चिट दी।
पति मारपीट करता है
इस प्रकरण की सूचना देते हुए अजय द्विवेदी एडवोकेट ने बताया कि आरोपी पवन का विवाह 30 नवंबर 2020 को हुआ था। लेकिन 4 साल बाद पवन के खिलाफ उसकी पत्नी ने 25 फरवरी 2024 को महिला थाना पड़ाव में FIR दर्ज कराई। इसमें उसने बड़ा आरोप लगाया कि उसका पति शराब पीकर अप्राकृतिक कृत्य करता है। मारपीट करता है और दहेज लाने की मांग करता है। दहेज देने से इनकार करने पर पति मारपीट करता है।
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